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हिजाब विवाद पर मामला उलझा, एससी के दोनों जजों की राय अलग-अलग, अब बड़ी पीठ करेगी सुनवाई

RNS INDIA NEWS 14/10/2022
SupremeCourtofIndia

नई दिल्ली (आरएनएस)। स्कूल एवं कॉलेजों में हिजाब पर बैन के खिलाफ अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच में फैसला नहीं हो सका। दो सदस्यों वाली बेंच में इस मसले पर मतभेद थे और दोनों ही जजों की राय अलग-अलग थी। ऐसे में अब केस को तीन जजों के हवाले कर दिया गया है। अब बड़ी बेंच में एकमत से या फिर बहुमत से ही अब फैसला हो सकेगा।
गुरुवार को जस्टिस हेमंत गुप्ता ने अपना फैसला सुनाते हुए कर्नाटक सरकार की ओर से हिजाब बैन को सही करार दिया और विरोध करने वालों की अर्जी को खारिज कर दिया। वहीं, जस्टिस धूलिया ने हिजाब बैन के कर्नाटक सरकार के फैसले को गलत माना। ऐसे में दो जजों के अलग-अलग फैसले के चलते निर्णय मान्य नहीं होगा और अब आखिरी फैसला बड़ी बेंच की ओर से ही किया जाएगा।
गौरतलब है कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहन कर आने पर प्रदेश सरकार द्वारा लगाए प्रतिबंध को हटाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के तर्क 10 दिन तक सुनने के बाद 22 सितंबर को सुनवाई पूरी कर ली थी और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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