Skip to content

RNS INDIA NEWS

आपकी विश्वसनीय समाचार सेवा

Primary Menu
  • मुखपृष्ठ
  • अंतरराष्ट्रीय
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
    • उत्तराखंड
      • अल्मोड़ा
      • उत्तरकाशी
      • ऊधम सिंह नगर
      • बागेश्वर
      • चम्पावत
      • नैनीताल
      • पिथौरागढ़
      • चमोली
      • देहरादून
      • पौड़ी
      • टिहरी
      • रुद्रप्रयाग
      • हरिद्वार
    • अरुणाचल
    • आंध्र प्रदेश
    • उत्तर प्रदेश
    • गुजरात
    • छत्तीसगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सोलन
    • दिल्ली
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • मणिपुर
    • राजस्थान
    • त्रिपुरा
  • अर्थ जगत
    • बाजार
  • खेल
  • विविध
    • संस्कृति
    • न्यायालय
    • रहन-सहन
    • मनोरंजन
      • बॉलीवुड
  • Contact Us
  • About Us
  • PRIVACY POLICY
Light/Dark Button
Watch
  • Home
  • राष्ट्रीय
  • हाईकोर्ट से हेमंत सोरेन को झटका, बजट सत्र में भाग लेने की नहीं मिली अनुमति
  • झारखंड
  • राष्ट्रीय

हाईकोर्ट से हेमंत सोरेन को झटका, बजट सत्र में भाग लेने की नहीं मिली अनुमति

RNS INDIA NEWS 28/02/2024
rns featured image new

रांची (आरएनएस)। झारखंड हाईकोर्ट ने विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही में भाग लेने की इजाजत से संबंधित हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर दी है। हेमंत सोरेन जमीन घोटाले में 31 जनवरी से न्यायिक हिरासत में जेल में हैं।
वह विधानसभा में बरहेट निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। सोरेन ने 20 फरवरी को पीएमएलए कोर्ट में अर्जी दाखिल कर विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की इजाजत मांगी थी। 21 फरवरी को सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी थी।
इसके बाद उन्होंने पीएमएलए कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने 26 फरवरी को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था।
याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने हेमंत सोरेन का पक्ष रखते हुए कहा था कि उन्हें ईडी ने जिस मामले में गिरफ्तार किया है, उसमें चार्जशीट फाइल नहीं की गई है। वह राज्य के सीएम रह चुके हैं। बजट सत्र की कार्यवाही अत्यंत महत्वपूर्ण होती है।
दूसरी तरफ ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा था कि हेमंत सोरेन को विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव में भाग लेने के लिए कोर्ट से इजाजत दी गई थी, लेकिन उन्होंने इस अनुमति का दुरुपयोग किया। उन्होंने न्यायपालिका की आलोचना की। लेकिन, यह सदन के अंदर का मामला था, इसलिए उन्हें अवमानना के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। उनका आचरण भी उन्हें इस राहत के लिए पात्र नहीं बनाता है।

शेयर करें..

Post navigation

Previous: पटवारी के रिश्वत मांगने को लेकर ग्रामीणों ने किया तहसील का घेराव
Next: जया प्रदा फरार घोषित

Related Post

rns featured image new
  • राष्ट्रीय

अंकित शर्मा हत्याकांड: आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 आरोपी दोषी करार, 6 आरोपी बरी

RNS INDIA NEWS 13/07/2026 0
rns featured image new
  • राष्ट्रीय

आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर उप स्टेशन अधीक्षक को पीटा और घसीटा, 6 आरपीएफ कर्मी निलंबित

RNS INDIA NEWS 13/07/2026 0
rns featured image new
  • राष्ट्रीय

प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने दी जान, हाथ-पैरों पर मेहंदी से लिखा सुसाइड नोट

RNS INDIA NEWS 13/07/2026 0

यहाँ खोजें

Quick Links

  • About Us
  • Contact Us
  • PRIVACY POLICY

ताजा खबर

  • सफाई कर्मचारियों के आमरण अनशन को पार्षदों का समर्थन
  • नाबार्ड के 45वें स्थापना दिवस पर गौ-सदन में हुआ पौधरोपण
  • एसएसजे विश्वविद्यालय में ‘वीरांगना फेस्ट’ का आयोजन, एनसीसी कैडेट्स को मिली नई रैंक
  • हरेला पर्व के पूर्व दिवस पर बल्ढौटी वन क्षेत्र में हुआ पौधारोपण
  • ग्राम पंचायत अथरबनी के उपप्रधान बने रमेश सिंह भोज
  • मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित, 13 अगस्त तक करें दावा और आपत्ति दर्ज
Copyright © rnsindianews.com | MoreNews by AF themes.