हाईकोर्ट की अवमानना पर डीएफओ अल्मोड़ा, चम्पावत को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट के समक्ष पेश होने के दिए आदेश

नैनीताल। हाईकोर्ट ने अपने दिए पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने पर डीएफओ अल्मोड़ा और डीएफओ चम्पावत को 13 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट के समक्ष पेश होने के आदेश दिए हैं। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की एकलपीठ में हुई। नंदन सिंह, पूरन गहतोड़ी और कृष्णानंद भट्ट ने इस संबंध में हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि पूर्व में कोर्ट ने उनकी समस्त सेवाएं जोडक़र ग्रेच्युटी-पेंशन देने के आदेश दिए थे। मगर अब तक पेंशन या ग्रेच्युटी लाभ नहीं दिया गया। उन्होंने याचिकाओं में कहा था कि वे वन विभाग में 1981 से वर्कचार्ज कर्मचारी के रूप में भर्ती हुए। 2003 में उन्हें नियमित किया गया और 2017 में वे वन दरोगा पद से रिटायर हो गए। मगर विभाग ने उनकी पूर्व की सेवाओं को न जोडक़र ग्रेच्युटी और पेंशन रोक दी। इसे उन्होंने कोर्ट में चुनौती दी। जहां कोर्ट ने आदेश में विभाग को निर्देश दिया था कि इनकी समस्त सेवाएं जोडक़र ग्रेच्युटी-पेंशन लाभ दिया जाए। मगर यह लाभ अब तक नहीं दिया गया।

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