हत्या आरोपी को उम्रकैद

हरिद्वार। पानी में नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश कर हत्या करने के मामले में चतुर्थ एडीजे रीतेश कुमार श्रीवास्तव ने हत्यारोपी बिजेंद्र को दोषी पाया है। कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता नीरज कुमार गुप्ता ने बताया कि 21 मई 2012 की रात टिंकू की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। मृतक टिंकू की पत्नी कविता के शोर मचाने पर घर वाले व पड़ोसी इकट्ठा हो गए थे। कमरे में पहुंचे परिजनों को टिंकू बिस्तर बेसुध मिला था। तब आरोपी कविता ने फांसी लगाकर जान देने की बात कही थी। परिजन टिंकू को अस्पताल ले गए थे। जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था। शिकायतकर्ता विजय उर्फ बिट्टू व उसके भाई और मोहल्ले वाले घर वापिस आए। उस दौरान आरोपी कविता व उसका रिश्तेदार आरोपी बिजेंद्र घर से गायब हो गए थे। शिकायतकर्ता विजय उर्फ बिट्टू ने मृतक भाई की पत्नी कविता व उसके रिश्तेदार बिजेंद्र पुत्र जातिराम निवासी ग्राम सलोनी पीर माजरा थाना देवबंद जिला सहारनपुर यूपी के खिलाफ हत्या करने का केस दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि मृतक टिंकू के गले पर कोई निशान नहीं था। सरकारी पक्ष ने 12 गवाह पेश किए। मामले में कोर्ट से आरोपी कविता की पत्रावली पहले ही निस्तारित की जा चुकी है। जबकि बिजेंद्र को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।

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