हरिद्वार में भूमि कब्जाने पर राज्य सरकार से मांगा जवाब

नैनीताल(आरएनएस)। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार के हबीबपुर कुड़ी परगना ज्वालापुर में सावर्जनिक व बंजर भूमि पर कुछ लोगों की ओर से अवैध कब्जा कर निर्माण करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि 22 नवंबर तक मामले में स्थिति स्पष्ट करें। मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर की तिथि नियत की है। मामले के अनुसार तहसीन निवासी हबीबपुर कुड़ी परगना ज्वालापुर ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि गांव के सुरेंद्र, बिजेंद्र, अजय व अनिल ने ग्राम सभा की सार्वजनिक व बंजर भूमि पर अवैध रूप से कब्जाकर पक्का निर्माण कार्य किया जा रहा है। जब इसकी शिकायत प्रसाशन से की तो उन्होंने फसाद शुरू कर दिया। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से प्रार्थना की है कि सार्वजनिक व बंजर भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया जाए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सरकार से 22 नवंबर तक स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।