Skip to content

RNS INDIA NEWS

आपकी विश्वसनीय समाचार सेवा

Primary Menu
  • मुखपृष्ठ
  • अंतरराष्ट्रीय
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
    • उत्तराखंड
      • अल्मोड़ा
      • उत्तरकाशी
      • ऊधम सिंह नगर
      • बागेश्वर
      • चम्पावत
      • नैनीताल
      • पिथौरागढ़
      • चमोली
      • देहरादून
      • पौड़ी
      • टिहरी
      • रुद्रप्रयाग
      • हरिद्वार
    • अरुणाचल
    • आंध्र प्रदेश
    • उत्तर प्रदेश
    • गुजरात
    • छत्तीसगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सोलन
    • दिल्ली
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • मणिपुर
    • राजस्थान
    • त्रिपुरा
  • अर्थ जगत
    • बाजार
  • खेल
  • विविध
    • संस्कृति
    • न्यायालय
    • रहन-सहन
    • मनोरंजन
      • बॉलीवुड
  • Contact Us
  • About Us
  • PRIVACY POLICY
Light/Dark Button
Watch
  • Home
  • राज्य
  • उत्तराखंड
  • नैनीताल
  • हल्द्वानी दंगे के मुख्य आरोपी अब्दुल की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट ने मांगी आपत्ति, दो हफ्ते बाद होगी सुनवाई
  • उत्तराखंड
  • नैनीताल
  • न्यायालय

हल्द्वानी दंगे के मुख्य आरोपी अब्दुल की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट ने मांगी आपत्ति, दो हफ्ते बाद होगी सुनवाई

RNS INDIA NEWS 09/09/2024
default featured image

नैनीताल(आरएनएस)। हल्द्वानी दंगा मामले के प्रमुख आरोपी अब्दुल मलिक की जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से आपत्तियां पेश करने को कहा। कोर्ट ने आपत्तियां पेश करने के लिए दो हफ्ते की डेडलाइन भी तय की है। इस मामले में दो हफ्ते बाद सुनवाई होगी। एकलपीठ से जमानत प्रार्थना पत्र खारिज होने के बाद आरोपी की ओर से न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ में जमानत याचिका दाखिल की गई है।
गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोपी बनाए गए अब्दुल मलिक की ओर से कहा गया कि उस पर लगाये आरोप गलत हैं। वह घटना के दिन मौके पर मौजूद नहीं था। उस पर यूएपीए और अन्य धारायें गलत लगाई गई हैं। वहीं राज्य सरकार की ओर से इस मामले में आपत्ति दर्ज की गई और जवाब पेश करने के लिए समय की मांग की गई। अदालत ने सरकार को दो हफ्ते में आपत्ति पेश करने को कहा है। आरोपी की ओर से दिग्गज वकील सलमान खुर्शीद ने पक्ष रखा।
न्यूज एजेंसी आरएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक, हल्द्वानी सत्र न्यायाधीश आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर चुका है। इसके बाद आरोपी की ओर से हाईकोर्ट की एकलपीठ में अपील की गई। सरकार की ओर से अपील का विरोध करते हुए कहा गया कि यूएपीए के तहत अपील सुनने का अधिकार एकलपीठ को नहीं है। खंडपीठ इस पर सुनवाई कर सकती है। इसके बाद एकलपीठ ने आरोपी की अपील को खारिज कर दिया।
उल्लेखनीय है कि इसी साल 8 फरवरी को हल्द्वानी के बनभूलपुरा में सरकारी जमीन पर से अतिक्रमण हटाने के दौरान दंगा भड़क गया था। एक समुदाय विशेष के लोगों ने बनभूलपुरा थाना में आगजनी, तोड़फोड़ और हथियारों से हमला कर दिया था। पुलिस के अनुसार, इस दौरान 5 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने लगभग 100 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी पर पुलिस की ओर से अलग-अलग तीन अभियोग दर्ज किए गए हैं। इन्हीं में से एक मामले में यूएपीए भी शामिल है।

शेयर करें..

Post navigation

Previous: हिमालय संरक्षण के लिए गठित होगी विशेष कमेटी : सीएम
Next: उत्तराखंड में 200 नदियां पुर्नजीवित और तीन सौ बुग्याल होंगे संरक्षित : वन मंत्री

Related Post

Dhami cm helpline sameeksha
  • उत्तराखंड
  • देहरादून

मुख्यमंत्री द्वारा महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए 195 करोड़ की धनराशि की मंजूरी

RNS INDIA NEWS 30/01/2026 0
default featured image
  • उत्तराखंड
  • ऊधम सिंह नगर
  • देहरादून
  • पिथौरागढ़
  • रुद्रप्रयाग

रूद्रपुर व पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज का शीघ्र शुरू होगा संचालन

RNS INDIA NEWS 30/01/2026 0
default featured image
  • नैनीताल

हल्द्वानी में यूजीसी रेगुलेशन के विरोध में प्रदर्शन

RNS INDIA NEWS 29/01/2026 0

Your browser does not support the video tag.

यहाँ खोजें

Quick Links

  • About Us
  • Contact Us
  • PRIVACY POLICY

ताजा खबर

  • हरिद्वार में हुई एचआरडीए के कार्यों की अहम समीक्षा बैठक
  • मारपीट के विरोध में काली पट्टी बांधकर किया शिक्षकों ने काम
  • जल संसाधनों को बचाने के लिए शोध और जन भागीदारी पर जोर
  • बीमा कंपनी को 3.55 लाख मुआवजा देने का आदेश
  • बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ के तहत महिला अधिकारों व यूसीसी पर कार्यशाला, कानूनी जागरूकता पर दिया जोर
  • मुख्य शिक्षा अधिकारी हरक राम कोहली ने कार्यभार किया ग्रहण

Copyright © rnsindianews.com | MoreNews by AF themes.