जाने क्या है नियम, जिम और योग संस्थान 5 अगस्त से खुलेंगे



अनलॉक-3 के दौरान जिम और योग संस्थान 5 अगस्त से खुल जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जिम और योग संस्थान को लेकर अपनी गाइडलाइन्स जारी कर दी है। संस्थान में प्रवेश के दौरान अनिवार्य तौर पर हैंड सेनेटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग प्रक्रिया अपनानी होगी। योग-जिम सेंटर में रखे गए सभी उपकरण सेनेटाइज किए जाएंगे। अल्कोहल स्वैब से बीच की उंगली सेनेटाइज कर पल्स ऑक्सीमीटर के जरिये ऑक्सीजन सेचुरेशन की जांच की जाएगी। जिनका ऑक्सीजन सेचुरेशन 95 प्रतिशत से कम होगा, उन्हें एक्सरसाइज की इजाजत नहीं होगी। गाइडलाइन्स में कहा गया है कि सेंटर में मौजूद हर व्यक्ति को चार मीटर स्क्वायर क्षेत्र का स्पेस देना होगा, ताकि व्यायाम के दौरान सोशल डिस्टेन्सिंग बनी रहे। कार्डियो समेत जिम के उपकरणों को 6 फीट की दूरी पर रखना होगा। साथ ही परिसर के अंदर और बाहर 6 फीट की दूरी बनाकर खड़े होने का मार्क भी बनाना होगा। संस्थानों को एरिया के हिसाब से व्यक्तियों की संख्या तय करने को कहा गया है। योग क्रिया न करने की सलाह दी गई है। यदि योग क्रिया कर ही रहे हैं तो खुली जगह पर करने को कहा गया है। दो क्लास के बीच में 15 से 30 मिनट का गैप देने को कहा गया है ताकि एक ही वक्त पर सेंटर में आने-जाने वाले लोगों की भीड़ इकट्ठा न हो। स्पा, सोना, स्टीम बाथ और स्वीमिंग पूल खोलने की अनुमति नहीं दी गई है।
