गृह मंत्रालय की मंजूरी के बिना भारत छोड़कर नहीं जा सकते अफगान नागरिक
सरकार ने जारी किए नए दिशानिर्देश
नई दिल्ली (आरएनएस)। भारत सरकार ने देश छोडऩे वाले अफगान नागरिकों के लिए नया दिशानिर्देश जारी किया है. इसके मुताबिक, अफगान नागरिकों को भारत से किसी तीसरे देश जाने पर गृह मंत्रालय की मंजूरी लेनी होगी. इसके अलावा मंत्रालय की अनुमति के बिना उन्हें देश से वापस नहीं भेजा जा सकता है या भारत छोड़े जाने का नोटिस नहीं जारी किया जा सकता है. सरकार का यह निर्देश तब आया है कि जब 20 अगस्त को अफगानिस्तान की एक महिला सांसद रंगीना करगर को वैध कागजात के बावजूद दिल्ली एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया था.
दिशानिर्देश के मुताबिक, भारत में किसी भी वीजा कैटगरी के तहत रह रहे अफगान नागरिकों को फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस द्वारा बिना किसी भुगतान के अगले आदेश तक वीजा विस्तार दिया जाएगा. तालिबान के कब्जे से पहले भारत आने वाले कई अफगान नागरिक 6 महीने से भी ज्यादा समय से रह रहे हैं और कई मामलों में वे मार्च 2020 में लॉकडाउन के बाद से ही यहां रह रहे हैं. पिछले सप्ताह गृह मंत्रालय ने अफगानियों समेत सभी विदेशी नागरिकों को 30 सितंबर तक वीजा विस्तार की मंजूरी दी थी, जो यहां कोविड-19 महामारी के कारण फंसे हुए हैं.
रिपोर्ट के मुताबिक, एक अधिकारी ने बताया, भारत में रह रहे अफगान नागरिकों को वीजा विस्तार दिया गया है, लेकिन अब हम उन्हें ई-वीजा के तहत लाने की योजना बना रहे हैं ताकि वे बिना किसी परेशानी के ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. अफगानिस्तान की मौजूदा हालत को देखते हुए, उन्हें गृह मंत्रालय की मंजूरी के बिना उन्हें वापस नहीं भेजा जा सकता है या वे देश छोड़कर नहीं जा सकते. काबुल में भारतीय दूतावास बंद होने के बाद अफगान नागरिकों के लिए पिछले महीने ई-वीजा शुरू किया गया था.
गृह मंत्रालय ने 25 अगस्त को कहा था कि अफगानिस्तान में मौजूदा हालात के मद्देनजर सभी अफगान नागरिकों को अब सिर्फ ई-वीजा पर भारत का दौरा करना होगा. मंत्रालय की ओर से यह फैसला उस वक्त लिया गया, जब कुछ दिनों पहले ही सरकार ने अफगान नागरिकों के लिए ‘आपातकालीन और अन्य वीजा’ की शुरुआत की.
मंत्रालय ने कहा था कि कुछ अफगान नागरिकों के पासपोर्ट खो जाने संबंधी खबरों को देखते हुए उन सभी अफगान नागरिकों को पहले जारी वीजा तत्काल प्रभाव रद्द किए जाते हैं जो फिलहाल भारत में नहीं हैं. मंत्रालय ने बयान में कहा था, ”भारत का दौरा करने के इच्छुक अफगान नागरिक ई-वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं.”
अधिकारियों ने कहा कि अफगानिस्तान में भारत के सभी राजनयिक प्रतिष्ठान बंद हैं, इसलिए आवदेनों की जांच और इस पर प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम दिल्ली में होगा. ‘आपातकालीन व अन्य वीजा’ शुरुआत में छह महीने के लिए वैध होगा. सभी अफगान नागरिक, चाहे वह किसी भी धर्म के मानने वाले हों, इस यात्रा दस्तावेज के लिए आवेदन कर सकते हैं.