ईपीएफओ पेंशनधारकों के लिए अच्छी खबर

जीवित प्रमाण सालभर के लिए वैध रहने का नियम बनाया

हल्द्वानी। ईपीएफओ पेंशनधारकों के लिए अच्छी खबर है। अब नवंबर माह में जीवित प्रमाण जमा कराने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। अब प्रमाण जमा कराने की तिथि से एक साल के लिए वैध होगा। कोरोना संक्रमण के बीच पेंशनधारकों के लिए यह कदम उठाया गया है। सहायक आयुक्त ईपीएफओ उदित साह ने बताया कि अभी तक विभाग में पंजीकृत पेंशनधारकों को नवंबर माह में अनिवार्य रूप से जीवित प्रमाण पत्र जमा कराना होता था। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही वृद्ध लोगों की सेहत का ध्यान रखना जरूरी है। नवंबर माह में जीवित प्रमाण जमा कराने में काफी भीड़ रहने की संभावना रहती है। इसे देखते हुए जीवित प्रमाण सालभर के लिए वैध रहने का नियम बनाया गया है। बताया कि ईपीएफओ पेंशनधारक अपने नजदीकी सीएससी या अपने बैंक में जीवित प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं।

ऐसे समझें नियम में बदला :
माना किसी ईपीएफओ पेंशनधारक ने अप्रैल 2020 में जीवित प्रमाण पत्र जमा कराया था। तो अब उसकी वैधता मार्च 2021 तक रहेगी। उन्हें अप्रैल 2021 में ही दोबारा जीवित प्रमाण पत्र जमा कराना होगा।

ईपीएफओ हेल्प लाइन –
व्हाट्स एप हेल्प लाइन: 9411530300
पूछताछ नंबर: 05946-282208

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