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गांजा तस्करों को 12 साल की सजा व अर्थदंड, जानें पूरा मामला

अल्मोड़ा। गांजे की एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश प्रदीप पंत ने 3 अभियुक्तों को 12 साल की सजा व ₹120000 का अर्थदंड तथा अर्थदंड अदा न करने पर 1 वर्ष के कारावास से दंडित किया है। जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने न्यायालय को यह बताया कि दिनांक 15 मार्च 2019 को वादी मुकदमा एसआई रमेश सिंह बोहरा थाना चौखुटिया जिला अल्मोड़ा अन्य पुलिसकर्मियों के साथ अगनेरी मंदिर के निकट झूला पुल पर आने जाने वाले संदिग्ध वाहनों की चैकिंग कर रहे थे। चैकिंग के दौरान जौरासी की ओर से आ रही एक स्विफ्ट डिजायर (UK04 TA6973) जिसमें तीन लोग बैठे हुए थे को रोककर वाहन की चैकिंग करने पर वाहन के पीछे डिग्गी में 3 कट्टे और 2 बोरों में खोल कर देखे जाने पर उनमें गांजा पाया गया। गांजे को इलेक्ट्रॉनिक तराजू से तोलने पर कुल 46 किलो 86 ग्राम गांजा निकला। गांजे को लाने ले जाने के लाइसेंस नहीं दिखा पाने पर गांजे को मौके पर शील सर्व मोहर कर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायाधीश न्यायालय अल्मोड़ा में चला। इस मामले में अभियोजन की ओर से 7 गवाहों को परीक्षित कराया गया तथा अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने दस्तावेज, साक्ष्य भी न्यायालय में प्रस्तुत किए। विशेष सत्र न्यायाधीश द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यों एवं पत्रावली का परिशीलन कर अभियुक्त राकेश पुत्र हरकेश निवासी काशीपुर उधम सिंह नगर, अभियुक्त लेखराज पुत्र महावीर निवासी उधम सिंह नगर तथा यशपाल यादव पुत्र विजयपाल निवासी ठाकुरद्वारा मुरादाबाद प्रत्येक को एनडीपीएस एक्ट के तहत 12 साल की सजा व ₹120000 का अर्थदंड, अर्थदंड अदा न करने पर 1 वर्ष का कारावास से दंडित किया गया है।


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