फ्लैट की धनराशि लौटाने के आदेश

हरिद्वार। जिला उपभोक्ता आयोग ने फ्लैट के लिए जमा की गई धनराशि 12,89,294 रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से और क्षतिपूर्ति व वाद खर्च 25 हजार रुपये शिकायतकर्ता महिला को अदा करने के आदेश दिए हैं। शिकायतकर्ता चित्रा त्यागी पत्नी चन्द्रशेखर त्यागी निवासी आकाशदीप एन्क्लेव मिलापनगर रुडक़ी ने एक शिकायत मैनेजर हीरो रियलिटी हरिद्वार ग्रीन्स, सेल्स मैनेजर प्रदीप कुमार और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नई दिल्ली के खिलाफ दायर की थी। इन्होंने हरिद्वार ग्रीन्स प्रोजेक्ट शुरू किया है। जिसपर शिकायतकर्ता महिला ने एक फ्लैट कीमत 27,80,525 रुपये में बुक करा लिया था। शिकायतकर्ता महिला ने दो बार चेक के माध्यम से कुल 12,89,294 रुपये दिए थे। तय अवधि में फ्लैट सौंपने का आश्वासन दिया था। शिकायतकर्ता महिला को एग्रीमेंट देखने पर पता चला कि फ्लैट का कब्जा लेने से पहले 12,50,763 रुपये देने थे। लेकिन इन्होंने शिकायतकर्ता महिला से फ्लैट का कब्जा देने से पहले ही 38,551 रुपये ज्यादा ले लिए थे, जोकि एग्रीमेंट की शर्तों के विपरीत है। शिकायतकर्ता ने ज्यादा दी गई रकम वापस मांगी थी। जिसपर टालमटोल की गई। महिला के कई चक्कर दिल्ली ऑफिस के लगाने के बाद भी पैसे नहीं लौटाए। यही नहीं, स्थानीय मैनेजर ने शिकायतकर्ता को ज्यादा ली गई रकम लौटाने से इंकार कर दिया था। थक हारकर शिकायतकर्ता महिला ने आयोग की शरण ली थी।

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