डंपर कारोबारियों ने की सरेंडर अवधि बढ़ाने का जीओ जारी करने की मांग

हल्द्वानी। गौला के सरेंडर डंपरों की अवधि बढ़ाने का परिवहन मंत्री का आदेश दो हफ्ते बाद भी लागू नहीं हो पाया है। आदेश लागू नहीं होने से डंपर मालिकों में रोष है। गौला-नंधौर नदीं में खनन के लिए रजिस्टर डंपरों के मालिक नदियों के बंद होने पर अपने डंपरों के डाक्यूमेंट को आरटीओ कार्यालय में सरेंडर कर देते हैं। ताकि इस दौरान का इंश्योरेंस, टैक्स आदि में लगने वाला रुपये की बचत हो जाए, लेकिन गौला व नंधौर के समय से नहीं खुलने के चलते डंपर मालिक सरेंडर की अवधि बढ़ाने की मांग कर रहे थे। डंपर मालिकों की मांगों को मानते हुए परिवहन मंत्री ने मामले में 19 अक्तूबर को आदेश जारी कर दिए गए थे। लेकिन यह आदेश अभी तक लागू नहीं हुए हैं। विरोध में गौला खनन संघर्ष समिति शीशमहल गेट में प्रदर्शन कर चुकी है। मामले में डंपर एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज मठपाल ने कहा कि करीब 15 दिन बाद भी आदेश लागू नहीं हुए है, जिससे डंपर कारोबारी परेशान हैं। रायल्टी कम करने की मांग उठा रहे डंपर कारोबारियों ने सरेंडर अवधि बढ़ाने का जीओ जारी करने की मांग की है।

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