डीएम हरिद्वार को अवमानना नोटिस जारी
नैनीताल। हाईकोर्ट ने पूर्व में पारित आदेश का अनुपालन नहीं करने पर डीएम हरिद्वार को अवमानना नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। न्यायमूर्ति शरद शर्मा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हरिद्वार निवासी प्रमोद ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। इसमें कहा है कि हाईकोर्ट ने 2018 व 2019 में अलग-अलग आदेश पारित कर हरिद्वार सहित अन्य राज्यों में खुले में जानवरों का वध करने और उनके मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया था। इसके बावजूद हरिद्वार में बिना रोकटोक इसकी बिक्री की जा रही है। याचिका में कहा कि जनवरी 2020 में जिला प्रशासन की ओर से शपथपत्र दाखिल किया गया था कि अवैध तरीके से मीट बिक्री नहीं होने दी जाएगी। मगर यहां हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर खुलेआम जानवरों को काटा जा रहा है और मांस की बिक्री की जा रही है। याचिका में कहा कि हरिद्वार जिला प्रशासन को इस संबंध में प्रत्यावेदन दिया गया, मगर कार्रवाई नहीं हुई। याचिकाकर्ता का कहना है कि प्रदेश में पशुओं का अवैध तरीके से वध किया जा रहा है। मीट के अवशेष व गंदगी को नालियों व सडक़ किनारे फेंका जा रहा है, जिससे बीमारियां फैलने की आशंका है। सोमवार को सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने हरिद्वार डीएम को अवमानना नोटिस जारी किया है।