धोखाधड़ी मामले में 3 महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग

विकासनगर। एसीजेएम कोर्ट ढकरानी विकासनगर रमेश सिंह की अदालत ने तीन महिलाओं के खिलाफ धोखाधड़ी करने के मामले में कोतवाली पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश जारी किये हैं। वादी पूनम पोखरियाल, शांति सबरवाल उर्फ शानू और योगेश निवासी विकासनगर ने एसीजेएम कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र देकर वाद योजित किया। जिसमें तीनों लोगों ने आरोप लगाया कि तीन महिलाओं ने विकासनगर के एक होटल में किट्टी पार्टी का संचालन शुरू किया। जिसमें महिलाओं को सदस्य बनाकर उन्हे लाखों रुपये का प्रलोभन देने का आश्वासन दिया। जिसके आधार पर पूनम पोखरियाल ने चार लाख रुपये, शांति सबरवाल ने एक लाख 47 हजार रुपये और योगेश ने एक लाख तीन हजार रुपये जमा किये। लेकिन उक्त तीनों महिलाओं ने निर्धारित समय पर उनकी जमा पूंजी को नहीं लौटाया। जिस उन्होने दिसंबर 2019 एसएसपी कार्यालय में शिकायत की। लेकिन तब तीनों महिलाओं ने उनको बुलाकर समझौता किया। जिसमें आरोपियों ने तीनों वाद कारियों को अलग-अलग चेक देकर एक माह के भीतर भुगतान करने का आश्वासन दिया। लेकिन इसके बावजूद एक साल बीत जाने पर भी न तो उनको चेक से भुगतान हो पाया और नहीं नगद भुगतान हुआ। जिस पर उन्होंने 18 दिसंबर 2020 को पुलिस महानिदेशक और एसएसपी को पत्र प्रेषित किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पायी। इस मामले में वादी पक्ष के अधिवक्ता अवतार सिंह मजीठिया की ओर से कोर्ट में प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों व दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय एसीजेएम रमेश सिंह की अदालत ने कोतवाली विकासनगर को आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।

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