धोखाधड़ी के अभियुक्त की जमानत याचिका हुई खारिज

अल्मोड़ा। धोखाधड़ी के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार पाण्डे के न्यायालय में अभियुक्त सुखविन्दर सिंह पुत्र प्रीतम सिंह निवासी रम्पुरा काजी पो० केलाखेड़ा बाजपुर जिला उधमसिंह नगर द्वारा धारा-420, 487, 471 ताoहि० के तहत अभियुक्त द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपनी जमानत हेतु जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गयी जिस पर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदरी पूरन सिंह कैड़ा द्वारा अभियुक्त की जमानत न होने का घोर विरोध करते हुए न्यायालय को यह बताया कि रानीखेत जिला अल्मोड़ा में इण्डियन आर्मी भर्ती का आयोजन किया जा रहा था तथा दिनांक 02-03-2021 को अभियुक्त द्वारा फर्जी दस्तावेजों से आर्मी में भर्ती होने का प्रयास किया जा रहा था तथा अभियुक्त के पास से अलग-अलग कूट रचित 2 आधार कार्ड में जन्म तिथि 03-01-2002 व 10-08-1998 तथा रा०इ०का0 केलाखेडा बाजपुर जिला उधम सिंह नगर से वर्ष 2012-2013 में 9 वीं कक्षा के प्रमाण पत्रों में व वर्ष 2014 में दी गई हाईस्कूल की परीक्षा के अनुउत्तीर्ण प्रमाण पत्र में अभियुक्त की जन्म तिथि 11-05-1997 व वर्ष 2019 में कर्नाटका से उत्तीर्ण की गयी परीक्षा के प्रमाण पत्र में अभियुक्त की जन्म तिथि 03-01-2002 है। अभियुक्त द्वारा 03 भर्तियों में किये गये आवेदनों में अलग-अलग जन्म तिथि 03-01-2002, 10-08-1998 एवं 10-07-1995 अंकित कर आर्मी भर्ती में प्रतिभाग किया गया है के दस्तावेज प्राप्त हुए है। तथा अभियुक्त द्वारा फर्जी दस्तावेजों का प्रयोग कर धोखाधड़ी से आर्मी में भर्ती होने का प्रयास किया गया है तथा अभियुक्त के पास से अलग-अलग कूट रचित आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेज प्राप्त हुए है पुलिस द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्त को जेल भेजा गया, यदि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है तो अभियुक्त अभियोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर साक्ष्य को प्रभावित कर सकता है। जिस पर न्यायालय द्वारा पत्रावली का परीशिलन कर अभियुक्त की जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए आज दिनांक 20-03- 2021 को खारिज की गई।


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