डेढ़ करोड़ की धोखाधड़ी में पांच पर मुकदमा दर्ज

रुडकी। मुजफ्फरनगर के तीन कारोबारियों से खनन के पट्टे में साझीदार बनाने का वादा करके कुछ लोगों ने करीब डेढ़ करोड़ रुपये हड़प लिए। बाद में पट्टा स्वीकृत हुआ तो उसे किसी दूसरे को लीज पर दे दिया। मामले में सीओ के आदेश के बाद पुलिस ने पांच लोगों के नाम धोखाधड़ी की धारा में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुजफ्फरनगर की नई मंडी निवासी मनीष गर्ग पुत्र संपतराय गर्ग व्यापारी हैं। मुजफ्फरनगर के ही खिंदडिय़ा के अवनीश से उनकी जान पहचान थी। 2016 में अवनीश ने उन्हें रामपुर रायघटी में परिचित का खनन पट्टा दिलाने की बात कही। मनीष और उनके साथी पुरकाजी निवासी बसारत और मुजफ्फरनगर के सुरेंद्र गुप्ता सहमत हुए तो उसने कर्णपुर देहरादून की महिला से मिलवाया। महिला ने रामपुर रायघटी में जमीन के कागज दिखाकर खनन पट्टा स्वीकृत कराने की बात कही। उसकी बात पर तीनों व्यापारी तैयार हो गए। साझ़ीदारी का अनुबंध होने के बाद अवनीश और अन्य लोगों ने पट्टे की स्वीकृति की बात कहकर उनसे डेढ़ करोड़ रुपये ले लिए। 2018 में पट्टा स्वीकृत होने के बाद उन्होंने तीनों व्यापारियों के बजाय मुजफ्फरनगर के ही दो अन्य लोगों को लीज पर दे दिया। परंतु बाद में उनके बीच भी विवाद हो गया। 2020 में दूसरी बार पट्टे से खनन की स्वीकृति कराई गई।