आयकरदाताओं को मिली फिर राहत, वित्तीय वर्ष 2018-19 की आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक बढ़ी

हरिद्वार। आयकर विभाग ने कोरोना महामारी को देखते हुए आयकरदाताओं को एक बार फिर राहत दी है। वित्तीय वर्ष 2018-19 की आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि को 30 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया है। दो माह बढ़ाए गए समय से आयकरदाताओं को बड़ी राहत मिली है। कोरोना काल के चलते आयकर विभाग ने उन आयकरदाताओं को बड़ी राहत देते हुए वित्तीय वर्ष 2018-19 की आयकर रिटर्न भरने के लिए अंतिम तिथि को एक बार फिर 30 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर 20 कर दिया है। इस वित्तीय वर्ष की रिटर्न दाखिल करने के लिए परेशान चल रहे आयकरदाताओं को दो माह का अतिरिक्त समय मिल गया है। लंबे समय से आयकर रिटर्न दाखिल करते आ रहे करदाताओं के लिए इस रिटर्न को भरना अति आवश्यक था, यदि वे अब भी इस मौके से चूक जाते हैं तो फिर वे जहां भविष्य में दोबारा इस वित्तीय वर्ष की रिटर्न दाखिल नहीं कर सकेंगे, वहीं इससे पूर्व के वर्षों में भरी गई तमाम रिटर्न और जमा किया गया आयकर बेकार हो जाएगा। आयकर विभाग भी तमाम करदाताओं के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बढ़ाई गई समय सीमा की जानकारी देकर अवसर का लाभ, छूटी रिटर्न भरकर उठाने का मेसेज भेज रहा है ताकि करदाता अपनी रिटर्न अंतिम समय मे न भर पहले ही दाखिल करने की अपील कर रहा है।आयकर अधिवक्ता विवेक धीमान का कहना है कि 5 लाख से नीचे की रिटर्न भरने वाले करदाता 1 हजार और इससे ऊपर की रिटर्न भरने वाले करदाता 10 हजार लेट फीस के अलावा टैक्स पर 1 प्रतिशत ब्याज के साथ रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। 30 सितंबर के बाद यह रिटर्न नहीं जा पाएगी।


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