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  • अल्मोड़ा

दन्या प्रकरण: नाबालिग की पहचान उजागर करने वालों पर मुकदमा

RNS INDIA NEWS 04/05/2021
Ssp almora Pankaj Bhatt

बालिका के वीडियो वायरल प्रकरण में बाल कल्याण समिति ने लिया संज्ञान, एस0एस0पी0 अल्मोड़ा ने प्रकरण की जाॅच व वैधानिक कार्यवाही के दिए निर्देश, थानाध्यक्ष दन्या ने कराया अभियोग पंजीकृत

अल्मोड़ा। बाल कल्याण समिति अल्मोड़ा के संज्ञान में आया कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक न्यूज चैनल द्वारा दिपाॅशु कॅुवर जेजेएन व अन्य न्यूज चैनलों द्वारा नाबालिक के इन्टरव्यू प्रचारित/अनर्गल तरीके से पूछताछ कर बच्ची की पहचान उजागर करने, जिससे बच्ची पर मनोवैज्ञानिक तौर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने और बालिका की सुरक्षा को खतरा प्रतीत होने एवं बाल हित में संबंधित न्यूज चैनलों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करने व सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में एसएसपी अल्मोड़ा को पत्र प्रेषित किया गया था।

पंकज भट्ट वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा द्वारा प्रकरण की संवेदनशीलता एवं गम्भीरता को देखते हुए तत्काल थानाध्यक्ष दन्या सन्तोष देवरानी को मामले में आवश्यक कार्यवाही हेतुु निर्देशित किया गया।

थानाध्यक्ष दन्या द्वारा प्रकरण में शीघ्र कार्यवाही कर उक्त संबंधित न्यूज चैनलों /अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व अन्य लोगों के विरुद्ध थाना दन्या में मु0अ0सं0- 16/2021 धारा- 23 पोस्को, किशोर न्याय अधिनियम की धारा- 74 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया तथा प्रकरण की निष्पक्ष विवेचना व आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही किए जाने के उद्देश्य से की विवेचना महिला थानाध्यक्ष श्वेता नेगी के सुपुर्द किया गया है।
एसएसपी अल्मोड़ा की जनता से अपील है कि नाबालिक की पहचान उजागर करना सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशानुसार व विभिन्न नियमों के तहत नाबालिग पीड़िता/नाबालिग विधि के विरोध में बालक/बालिका की पहचान तथा विद्यालय का पता उजागर करना दंडनीय अपराध है।
कृपया नाबालिक का किसी भी प्रकार का प्रकटीकरण उसके फोटो को प्रसारित किया जाना कानूनी अपराध की श्रेणी में आता है।
आप इस प्रकार का कोई भी ऐसा कृत्य न करें जिससे आपके विरूद्व कानूनी कार्यवाही करने पर पुलिस को बाध्य होना पड़े।

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