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  • दन्या भुवन जोशी हत्या प्रकरण के 4 आरोपियों की द्वितीय जमानत अर्जी खारिज
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दन्या भुवन जोशी हत्या प्रकरण के 4 आरोपियों की द्वितीय जमानत अर्जी खारिज

RNS INDIA NEWS 07/07/2021
Pooran singh kaira.jpg

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा

अल्मोड़ा। मारपीट व हत्या के प्रयास के एक मामले में सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत में अभियुक्त शिव दत्त पाण्डे पुत्र प्रेम बल्लभ पाण्डे, पूरन चंद्र पांडे पुत्र नंदा बल्लभ पांडे, बसंत बल्लभ पांडे पुत्र केशव दत्त पांडे तथा हरीश चन्द्र पाण्डे पुत्र देवी दत्त पाण्डे निवासीगण ग्राम आरसल्फड़ पो० सल्फड़, थाना दन्या जिला अल्मोड़ा द्वारा धारा 323, 504, 506, 147, 149 एवं 304 ता०हि० के तहत अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपनी-अपनी द्वितीय जमानत हेतु जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गयी। जिस पर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने न्यायालय को बताया कि वादी मुकदमा गोविन्द जोशी के भाई मृतक भुवन चन्द्र जोशी को दिनांक 28-04-2021 को शिव दत्त की पुत्री के बुलाने पर अपने मित्र कैलाश सिंह डसीला पुत्र शेर सिंह व ललित बिष्ट पुत्र प्रताप सिंह के साथ आरसल्फड़ जाना तथा वहाँ पर शिव दत्त पाण्डे एवं उसकी पुत्री, हरीश पाण्डे ड्राईवर, हरीश चन्द्र पाण्डे व 8-10 अन्य द्वारा एक राय होकर भुवन चन्द्र जोशी व कैलाश सिंह के साथ मारपीट करना तथा दिनांक 29-04-2021 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र धौलादेवी में उपचार के दौरान भुवन चन्द्र जोशी की मृत्यु होना तथा मारपीट सम्बन्धी वीडियो उपलब्ध होना तथा मामले का चश्मदीद गवाह कैलाश सिंह डसीला पुत्र शेर सिंह एवं गवाह नन्दन सिंह आदि द्वारा वीडियो में मारपीट करने वाले अभियुक्तगण उपरोक्त की पहचान की गयी है तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी भुवन जोशी की मृत्यु उसके सिर में आई चोटों के कारण हुई है तथा अभियुक्तगणों द्वारा वादी मुकदमा का भाई भुवन जोशी के साथ जानबूझकर मारपीट कर उसकी हत्या कर जघन्य अपराध कारित किया गया है यदि अभियुक्तगणों को जमानत पर रिहा किया जाता है तो अभियुक्तगण अभियोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर प्रभावित कर सकते हैं और अभियुक्तगणों के फरार होने का अन्देशा बना हुआ है। न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुना गया तथा पत्रावली का परिशीलन कर अभियुक्तगण शिव दत्त पाण्डे पुत्र प्रेम बल्लभ पाण्डे, पूरन चंद्र पांडे पुत्र नंदा बल्लभ पांडे, बसंत बल्लभ पांडे पुत्र केशव दत्त पांडे तथा हरीश चन्द्र पाण्डे पुत्र देवी दत्त पाण्डे निवासीगण ग्राम आरसल्फड़ पो० सल्फड़, थाना दन्या जिला अल्मोड़ा की जमानत अर्जी न्यायालय ने खारिज की।

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