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डांस एकेडमी संचालक और साथियों से मारपीट करने में सात साल की सजा

देहरादून। डोईवाला स्थित डांस एकेडमी के संचालक और उनके साथियों के साथ मारपीट करने के मामले में पोक्सो कोर्ट विशेष न्यायाधीश मीना दपेजा की अदालत ने आरोपी को सात साल की सजा और 80 हजार रुपये जुर्माने की सुनाई है। घटना के वक्त आरोपी नाबालिग था।  शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार के मुताबिक घटना 3 सितंबर 2016 की है, जब डोईवाला में डांस एकेडमी के संचालक अपनी एकेडमी में दोस्तों के साथ थे। आरोप है कि तभी नाबालिग के साथ दो अन्य आरोपी एकेडमी में पहुंचे और शराब के नशे में धक्का मुक्की करने लगे। आरोपी वहां से चले गए। कुछ देर बाद वह एकेडमी संचालक अपने साथियों के साथ एकेडमी बंद कर घर जाने लगे तो पीछे से नाबालिग अपने दो साथियों के साथ आ धमका। आरोप है कि ईंट, पत्थरों और डंडों से संचालक और उसके साथियों पर हमला बोल दिया। जिसमें अकादमी संचालक और एक अन्य दोस्त मोहित बेहोश हो गए। जब संचालक को होश आया तो वह देहरादून स्थित एक अस्पताल में था। जबकि दोस्त मोहित की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या समेत अन्य धाराओं में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। चूंकि घटना के वक्त आरोपी 16 वर्ष का था। इसी कारण प्रारंभिक निर्धारण आदेश हुआ कि मामला पोक्सो कोर्ट में चलेगा। शनिवार को सुनवाई के दौरान आरोपी को सजा सुनाई गई है। शासकीय अधिवक्ता की ओर से आठ गवाह पेश किए गए।


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