कोर्ट के आदेश पर दामाद और समधी के खिलाफ केस दर्ज

देहरादून। महिला की अपील पर कोर्ट ने दामाद और उसके पिता के खिलाफ धोखाधड़ी और अन्य संबंधित धाराओं में केस दर्ज करने का आदेश दिया है। पीड़िता का आरोप है कि उसकी मां ने 23.50 लाख रुपये में अपनी जमीन बेची। जिसे दोनों आरोपियों ने उधारी कहकर लिया और वापस नहीं लौटाया। अधिवक्ता संजीव शर्मा ने बताया कि विमला निवासी बनियावाला आर्केडिया ग्रांट की तरफ से न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम प्रकाश चंद्र की कोर्ट में अपील की गई। विमला की बेटी का विवाह योगेंद्र तनेजा पुत्र धर्मवीर तनेजा निवासी राघव विहार, प्रेमनगर से हुआ। आरोप है कि योगेंद्र और उसके पिता धर्मवीर का विमला के घर शादी से पहले आना जाना था। वह विमला की मां के अच्छे परिचित थे। विमला की मां धनपतिया ने अपनी जमीन बेची। आरोप है कि विवाह से पहले ही योगेंद्र और धर्मवीर ने उनसे 23.50 लाख रुपये उधार लिए। जो वापस नहीं लौटाए। इसके बाद विमला की बेटी से योगेंद्र का विवाह हो गया। काफी समय तक रकम नहीं मांगी। बीते साल रकम वापस मांगी। इस दौरान दोनों पक्षों में थाने में समझौता हुआ। इस दौरान रकम देने की बात कही गई। धनपतिया बुजुर्ग थी। तय हुआ की उनकी मौत हुई तो रकम विमला को देनी होगी। बीते जुलाई महीने में धनपतिया की मौत हो गई। आरोप है कि इसके बाद विमला को रकम नहीं दी गई। उनकी बेटी को दामाद ने घर से निकाल दिया। मामले में विमला की अपील पर कोर्ट ने दामाद और उसके पिता के खिलाफ वसंत विहार थाना पुलिस को केस दर्ज करने का आदेश दिया है।


Exit mobile version