कंपनी को ब्याज सहित चुकानी होगी क्लेम राशि

देहरादून। टिहरी में खाई में गिरकर क्षतिग्रस्त हुई कार का बीमा कंपनी ने क्लेम खारिज कर दिया। पीड़ित ने स्थाई लोक अदालत में अपील की। अदालत ने बीमा कंपनी को 2.12 लाख रुपये वाद दायर करने की तिथि से छह प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से चुकाने का आदेश दिया है। कंपनी को दस हजार रुपये मानसिक व्यय और दस हजार रुपये वाद व्यय के रूप में भी देने होंगे। दीपक कुमार ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ स्थाई लोक अदालत में वाद दायर किया। बताया कि उन्होंने अपनी कार का बीमा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से लिया हुआ था। सात अक्तूबर को वह मित्र तेजपाल और नरेंद्र राणा संग टिपरी गांव से नई टिहरी की तरफ जा रहे थे। रात 11 बजे उनकी कार घेरा बैंड के पास अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। दुर्घटना में कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। पीड़ित ने कंपनी में क्लेम दायर किया। जिसे कंपनी ने कमियां निकालते हुए खारिज कर दिया। पीड़ित स्थाई लोक अदालत गए तो अध्यक्ष राजीव कुमार, सदस्य नितिन वर्मा और राम सिंह नेगी ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। कंपनी को आदेश की तरफ जारी आदेश के तहत राशि का चेक एक महीने के भीतर अदालत में जमा कराना होगा।