चेक बाउंस मामले में 18 लाख जुर्माना और एक साल की सजा

हल्द्वानी(आरएनएस)।   फाइनेंस कंपनी से लोन लेकर किस्तें जमा न करने और चेक बाउंस होने के मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है। श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के कानूनी सलाहकार हेम चंद्र उपाध्याय और कलेक्शन मैनेजर हरीश पांडेय ने बताया कि 9 जनवरी 2011 को कोतवाली क्षेत्र निवासी व्यक्ति ने ट्रक खरीदने के लिए 7.25 लाख रुपये का लोन लिया था। इसके बदले में 9,55,700 रुपये का चेक गारंटी बतौर दिया था। लोन लेने के बाद न तो किस्त भरीं और उसका दिया चेक भी बैंक में बाउंस हो गया। वर्ष 2013 में उन्होंने दूसरे पक्ष के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। 9 जनवरी 2024 को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अखिलेश कुमार पांडे की कोर्ट ने एक वर्ष के सादा कारावास और 18 लाख रुपये के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है।

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