चैक बाउंस होने पर एक साल की सजा सुनाई
चमोली(आरएनएस)। चैक बाउंस के मामले में शनिवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कर्णप्रयाग की अदालत ने एक व्यक्ति को एक साल की सजा और 2 लाख 60 हजार रूपये के जुर्मानें से दंडित किया। जुर्माने में से ढाई लाख रूपये परिवादी को देने के आदेश दिए हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता आरसी पुजारी ने बताया कि कर्णप्रयाग के कांति प्रसाद पुजारी ने वर्ष 2023 में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में एक परिवाद दायर किया कि मझखोला गांव के शंकर सिंह ने अपनी निजी आवश्यकता के लिए उनसे ढाई लाख रूपये दोस्ताना ऋण लेकर एक माह में वापस करने का भरोसा दिया, लेकिन फिर आरोपी ने पैसा नहीं लौटाया। उसके बाद आरोपी ने परिवादी को ढाई लाख रूपये का चैक दिया। जब परिवादी ने यह चैक एसबीआई कर्णप्रयाग में जमा किया तो बैंक ने पर्याप्त धनराशि न होने के कारण चैक को वापस कर दिया। इस पर परिवादी कांति प्रसाद पुजारी ने अदालत में परिवाद दायर किया। दोनों पक्षों के वकीलों की बहस सुनने के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सचिन कुमार पाठक की अदालत ने आरोपी शंकर सिंह को दोषी पाते हुए शनिवार को एक साल का कारावास की सजा सुनाई और जुर्माने की राशि में से परिवादी को ढाई लाख रूपये दिलाये जाने के आदेश पारित किए।