चेक बाउंस के मामले में आठ माह की कैद

हरिद्वार। उधार ली गई धनराशि वापस नहीं लौटाने के मामले में निचली अदालत ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आरोपी युवक को आठ माह के साधारण कारावास और 20 हजार रुपये के जुर्माना राशि की सजा सुनाई है। साथ ही, आरोपी युवक को बतौर धनराशि पांच लाख 20 हजार रुपये शिकायतकर्ता को अदा करने के आदेश दिए हैं। अधिवक्ता दिनेश वर्मा ने बताया कि कनखल क्षेत्र के गांव मिस्सरपुर निवासी छविराम सैनी ने आरोपी संजय कुमार पुत्र चंद्रपाल निवासी ग्राम जियापोता थाना कनखल के खिलाफ चेक बाउंस का केस कोर्ट में दायर कराया था। दायर केस में शिकायतकर्ता ने बताया था कि आरोपी संजय ने जान पहचान के चलते उससे पांच लाख रुपये उधार लिए थे। उधार धनराशि वापिस लौटाने की बाबत एक पांच लाख रुपये का चेक अपने बैंक के खाता नम्बर का हस्ताक्षर कर दिया था। लेकिन तय तिथि पर उक्त चेक बैंक में प्रस्तुत करने पर खाते में धनराशि नही होने पर उक्त चेक बाउंस हो गया था। लेकिन शिकायतकर्ता के एक कानूनी नोटिस आरोपी संजय को भिजवाने के बाद भी उधार धनराशि वापस नहीं की थी। थक हारकर शिकायतकर्ता छविराम ने कोर्ट की शरण ली थी। शिकायतकर्ता ने गवाही में खुद के बयान दर्ज कराए थे। जबकि बचाव पक्ष ने साक्ष्य प्रस्तुत करने से इंकार कर दिया था।


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