चेक बाउंस के दोषी को 3 माह की सजा

रुद्रपुर(आरएनएस)। चेक बाउंस के आरोपी को अपर चतुर्थ अपर सिविन जज (प्रवर खंड) नदीम अहमद की अदालत ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने अभियुक्त को 3 माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता सूरज सक्सेना ने बताया श्रीराम सिटी यूनियन प्रालि. की रुद्रपुर शाखा कार्यालय से 10 नवंबर 2022 को गांव गिद्धिपुरी किच्छा निवासी धर्मेन्द्र कुमार पुत्र घनश्याम दास ने दो पहिया वाहन लेने के लिए 56031 रुपये का लोन लिया था। इसके बाद धर्मेन्द्र ने लोन की किस्त नहीं दी। कंपनी के धर्मेन्द को पत्र भेजने पर उसने 56031 रुपये का चेक दिया था, लेकिन बैंक में जमा होने पर चेक बाउंस हो गया। मामले में किच्छा पुलिस ने धर्मेन्द्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा चतुर्थ अपर सिविल जज (प्रवर खंड) नदीम अहमद की अदालत में चला। बुधवार को सभी गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने धर्मेन्द्र को दोषी करार देते हुए तीन माह के साधारण कारावास की सजा, 65000 रुपये भुगतान करने के आदेश दिए। इस रकम में से पांच हजार रुपये सरकारी खाते में जमा करने के आदेश से दिए हैं।