चैक बाउंस के आरोपी को 03 माह कारावास और जुर्माना

अल्मोड़ा(आरएनएस)। न्यायिक मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा शुभांगी गुप्ता की अदालत ने चेक बाउंस मामले में फैसला सुनाया है। चेक बाउंस मामले में अभियुक्त निशांत कपूर को जुर्माना और तीन माह के कारावास की सजा सुनाई है। वादी पान सिंह अधिकारी द्वारा अभियुक्त निशांत कपूर उर्फ नोनू कपूर निवासी एनटीडी अल्मोड़ा को मित्रवत संबंधों के कारण समय समय पर 16,61,748 रुपया बतौर उधार दिया था। जिस पर उक्त धनराशि के भुगतान के लिए अभियुक्त निशांत कपूर ने एक चैक रुपया 16,61,748 का अभियोगी को दिया था। वादी ने उक्त चैक को अपने बैंक में प्रस्तुत किया तो उक्त चैक खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण बाउंस हो गया था। इस मामले का वाद न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा शुभांगी गुप्ता की अदालत में चला था। पत्रावली का अवलोकन कर न्यायालय द्वारा अभियुक्त निशांत कपूर को 3 माह के कारावास व 17.30 लाख के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोगी पान सिंह अधिकारी की तरफ से उक्त मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता भगवती प्रसाद पंत एवं धनंजय शाह द्वारा पैरवी की गई।


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