चरस तस्करी में दोषी को दस वर्ष का कठोर कारावास, एक लाख रुपये का जुर्माना

अल्मोड़ा। विशेष सत्र न्यायाधीश श्रीकांत पांडे की अदालत ने चरस तस्करी के एक मामले में अभियुक्त दीवान सिंह राणा को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी दीवान सिंह राणा, ग्राम कनवाड़, देवीधुरा, पाटी, जिला चंपावत का निवासी है। प्रकरण की जानकारी के अनुसार, उपनिरीक्षक संजय जोशी ने 7 जनवरी 2024 को थाना लमगड़ा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उस दिन देर रात चेकिंग अभियान के दौरान धौलकड़िया तिराहे पर एक संदिग्ध व्यक्ति को पुलिस ने रोकने की कोशिश की, जो पुलिस को देखकर भागने लगा। शक के आधार पर उसे दौड़कर पकड़ा गया और पूछताछ करने पर उसकी पहचान दीवान सिंह राणा के रूप में हुई। तलाशी के दौरान उसके पास से एक सफेद थैले में 1.137 किलोग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस टीम की पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह चरस देवीधुरा क्षेत्र के बेड़चूला गांव से एकत्र कर हल्द्वानी ले जा रहा था। मामले की सुनवाई विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत में हुई, जिसमें अभियोजन पक्ष ने सात गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) पूरन सिंह कैड़ा ने अभियोजन की ओर से पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि आरोपी के पास से भारी मात्रा में चरस बरामद हुई है और वह इसका अवैध व्यापार कर रहा था। दस्तावेजी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

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