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चरस तस्करी के अभियुक्त की जमानत याचिका हुई खारिज

RNS INDIA NEWS 09/11/2020
pooran singh kaira

अल्मोड़ा। चरस तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश प्रदीप पंत की अदालत ने अभियुक्त महिपाल सिंह पुत्र धन सिंह निवासी ग्राम उडियारी तहसील कपकोट जिला बागेश्वर की जमानत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की गयी थी जो माननीय न्यायालय द्वारा खारिज की गयी। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा द्वारा न्यायालय को यह बताया कि दिनांक 19 अक्टूबर 2020 को उप निरीक्षक सौरभ भारती चौकी बेस कोतवाली अल्मोड़ा पुलिस कर्मियों के साथ कर्नाटक खोला में संदिग्ध व्यक्तियों व यातायात की चैकिंग कर रहे थे तो डायट ग्राउण्ड के पास गैस गोदाम को जाने वाले रास्ते में अभियुक्त महिपाल सिंह के बैग में चरस बरामद हुई तथा उक्त चरस को मौके पर इलेक्ट्रानिक तराजू से तोला गया तो उसका वजन 0.652 किलोग्राम निकला तथा मौके पर फर्द बनाई गई और अभियुक्त को गिरफतार कर जेल भेजा गया।

अल्मोड़ा पुलिस की बड़ी कार्यवाही: 65200₹ की चरस के साथ तस्कर गिरफ्तार

अभियुक्त ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की। जिस पर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने अभियुक्त की जमानत का घोर विरोध करते हुए माननीय न्यायालय को यह बताया कि अभियुक्त द्वारा भारी मात्रा में अवैध चरस का कारोबार किया जा रहा है। यदि अभियुक्त जमानत पर रिहा किया जाता तो वह अपनी जमानत का दुरूपयोग कर सकता है। पुनः इस प्रकार का अपराध कारित कर सकता है और समय पर माननीय न्यायालय में पैरवी हेतु उपस्थित नहीं हो सकता है माननीय न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन कर अभियुक्त की जमानत प्रार्थना पत्र आज दिनांक 9 नवम्बर को खारिज की गयी।

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