कारों में आगे की दोनों सीटों के लिए जरुरी होगा एयरबैग

पुरानी गाडिय़ों को 31 अगस्त तक की मोहलत

नई दिल्ली, 06 मार्च (आरएनएस)। केंद्र सरकार ने सडक़ सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए आगामी एक अप्रैल से सभी कारों में आगे की सीटों के लिए एयरबैग जरूरी कर दिया है।
सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि एयरबैग के अनिवार्य प्रावधान के संबंध में गजट अधिसूचना जारी कर दी गई है। सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक वाहनों में आगे ड्राइवर की सीट के साथ बैठने वाले को-पैसेंजर यात्रियों के लिए एयरबैग को अनिवार्य करने के संबंध में गजट अधिसूचना जारी कर दी गई है। मंत्रालय का कहना है कि यह एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है। उच्चतम न्यायालय की सडक़ सुरक्षा पर समिति ने इसके बारे में सुझाव दिया था। नए नियमों के मुताबिक मंत्रालय ने कहा कि 01अप्रैल 2021 के पहले दिन या उसके बाद निर्मित नए वाहनों में आगे की दोनों सीटों के लिए एयरबैग जरूरी होगा। वहीं पुराने वाहनों के संदर्भ में मंत्रालय ने कहा है कि 31 अगस्त, 2021 से नई गाडिय़ों के मौजूदा मॉडलों में भी आगे की ड्राइवर की सीट के अलावा को-पैसेंजर के लिए एयरबैग लगाना अनिवार्य होगा। सरकार का कहना है कि 31 अगस्त के बाद अगर कोई कार सडक़ पर बिना एयरबैग के चलते मिलेगी, तो उसका चालान काटा जाएगा। सरकार के इस कदम से दुर्घटना की स्थिति में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। सरकार का कहना है कि ये एयरबैग्स ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 145 के मानकों को अनुरूप होने चाहिए, जिन्हें ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट 2016 के तहत अधिसूचित किया गया है। फिलहाल कंपनियां केवल टॉप वैरियंट्स में ही डुअल फ्रंट एयरबैग्स का फीचर देती हैं। वहीं सरकार के इस फैसले के बाद कार निर्माता कंपनियां कारों की कीमतों में 5000 से 7000 रुपये तक का इजाफा कर सकती हैं।


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