भक्तों के लिए खुले धार्मिक स्थल, सख्ती से करना होगा कोरोना गाइडलाइंस का पालन

नई दिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार से धार्मिक स्थलों को भक्तों के लिए फिर से खोलने की अनुमति दे दी. लेकिन इस दौरान कोविड दिशा-निर्देशों और मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का सख्ती से पालन करना होगा. इससे पहले गुरुवार डीडीएमए ने आदेश जारी कर सार्वजनिक जगहों पर छठ पर्व मनाने पर रोक लगाई थी.
डीडीएमए ने इससे संबंधित औपचारिक आदेश जारी किया है. आदेश में सार्वजनिक स्थानों, ग्राउंड, मंदिर और घाटों पर छठ पूजा आयोजित करने पर पाबंदी लगाई गई है. लोगों से घरों में ही पूजा करने की अपील की गई है. इसके साथ ही त्यौहारी सीजऩ में मेले, फ़ूड स्टाल, झूला, रैली, जूलूस आदि की अनुमति नहीं होगी. डीडीएमए का ये आदेश 15 नवंबर तक लागू रहेगा. डीडीएमए ने त्योहारों के पूरे सीजन के लिए गाइडलाइंस जारी की है. इसमें कहा गया है कि त्योहारों के इस सीजन में कहीं भीड़ इक_ा नहीं होने दी जाए.
दिवाली के छह दिन बाद से छठ पर्व शुरू हो जाता है. इस बार छठ पूजा 8 नवंबर से शुरू होगी. छठ पूजा 4 दिनों तक चलती है. डीडीएमए ने सिर्फ छठ नहीं बल्कि नवंबर तक आने वाले सभी त्योहारों के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं. ये आदेश 15 नवंबर तक लागू होगा यानी दिवाली के समय भी इन्हीं गाइडलाइंस का पालन करना होगा.
इससे पहले दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए पटाखों पर भी बैन लगा दिया गया था. यानी इस बार भी दिवाली पर पटाखे भी नहीं चलेंगे. सीएम अरविंद केजरीवाल ने 15 सितंबर को ट्वीट कर ये जानकारी दी थी. उन्होंने कहा था कि पिछले 3 साल से दीवाली के समय दिल्ली के प्रदूषण की खतरनाक स्तिथि को देखते हुए पिछले साल की तरह इस बार भी हर प्रकार के पटाखों के भंडारण, बिक्री एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा रहा है. जिससे लोगों की जिंदगी बचाई जा सके.


Exit mobile version