बीमार व्यक्ति के स्पर्म को निकालने की मिली अनुमति, अब मां बन पाएगी पत्नी

केरल (आरएनएस)। केरल हाईकोर्ट ने आज अहम घटनाक्रम में गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति के स्पर्म निकालकर क्रायोप्रिजर्व करने की मंजूरी दी है। उक्त व्यक्ति की 34 वर्षीय पत्नी ने इसके लिए याचिका लगाई थी, ताकि वह असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की मदद से मां बन सके। दंपति के कोई संतान नहीं है। महिला का पति अंतिम सांसें गिन रहा है। ऐसे में वह अपने हमसफर के बच्चे की मां बनकर उसकी यादें सजोना चाहती है, लेकिन, समस्या यह है कि गंभीर बीमार होने की वजह से वह नेचुरल तरीके से अपने पति के बच्चे की मां नहीं बन सकती।
उसे आधुनिक मेडिकल तरीके अपनाने होंगे, फिर उसने इसके लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट भी सभी कानूनों और नियमों को शिथिल कर एक मां की इच्छा के सामने झुक गया। महिला के वकील ने कोर्ट में कहा- महिला के पति की स्थिति ऐसी नहीं है कि उनकी लिखित सहमति ली जा सके। यदि मामले में और देर की गई तो कभी भी कुछ बुरा हो सकता है। इस पर जस्टिस वीजी अरुण ने अपने आदेश में कहा- स्थिति और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ऐसी स्थिति के लिए कोई स्पष्ट कानूनी प्रावधान नहीं है, मुझे लगता है कि याचिकाकर्ता (पत्नी) अंतरिम राहत की हकदार है।


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