बीमा कंपनी को 7.85 लाख भुगतान के दिए आदेश

काशीपुर। प्रथम अपर जिला जज सुबीर कुमार की अदालत ने बीमा कंपनी को सड़क हादसे में मृतक के परिजनों को 7.85 लाख रुपये का भुगतान करने के आदेश दिये हैं। मोहल्ला अल्लीखां निवासी नसरीन ने न्यायालय में प्रतिकर याचिका दायर की। जिसमें कहा कि 12 मई 2017 को उसका पुत्र मो. सावेश शब-ए-बारात की रात इबादत के लिये रामनगर रोड स्थित मजार के मोड़ पर बाइक से उतरकर पैदल सड़क पार कर रहा था। इसी बीच बाइक चालक ने सावेश को पीछे से टक्कर मार दी। जिसे गंभीर हालत में सरकारी अस्पताल पहुंचाया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 13 मई को घटना की रिपोर्ट रामनगर थाने में दर्ज कराई गई। कहा कि उसका पुत्र पेंटर का काम करता था। वह बेटे की आय पर ही निर्भर थी। न्यायालय ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। न्यायालय ने बीमा कंपनी को सात लाख 85 हजार 176 रुपये प्रतिकर धनराशि छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज एक माह के अंदर भुगतान करने के आदेश दिये हैं।

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