अवैध होर्डिंग मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से चार हफ्ते में रिपोर्ट मांगी

नैनीताल(आरएनएस)। देहरादून नगर निगम में होर्डिंग और यूनिपोल टेंडर प्रक्रिया में हुई अनियमितता की जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई के संबंध में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से चार सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई तीन दिसंबर को तय की गई है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रितु बाहरी और न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने बुधवार को मामले की सुनवाई की। देहरादून नगर निगम की तरफ से कहा गया कि कोर्ट के आदेश के बाद जांच कमेटी गठित कर रिपोर्ट सरकार को सौप दीं थी, लेकिन अभी तक रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। देहरादून निवासी सामाजिक कार्यकर्ता एवं कांग्रेस नेता अभिनव थापर ने मामले में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि भाजपा के 10 साल के कार्यकाल में 2013 से 2023 तक देहरादून नगर निगम में होर्डिंग एवं यूनिपोल की टेंडर प्रक्रिया में कई तरह की अनियमितताएं हुई हैं। इससे नगर निगम को करीब 300 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ है। 11 अगस्त 2023 को थापर ने इसकी शिकायत मेयर और सचिव शहरी विकास से की थी। शिकायत में बताया था कि 325 अवैध होर्डिंग की वसूली किसने की और कौन इन्हें बेच रहा है, इसकी जांच कराई जाए। लेकिन अभी तक उनकी शिकायत पर कोई निर्णय नहीं लिया। जबकि 2019 में नगर निगम ने एक कमेटी बनाकर इसका सर्वे भी कराया और 325 होर्डिंग अवैध पाई गईं। याचिका में कहा है कि इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। थापर ने जनहित याचिका में कोर्ट से अनुरोध किया है कि इस मामले की जांच करने के आदेश राज्य सरकार को दिए जाएं।


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