
अल्मोड़ा। जनपद के सभी न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जा रही है, जिसमें विभिन्न वादों का निस्तारण सुलह–समझौते के आधार पर किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा की सचिव शचि शर्मा ने वादकारियों और आम जनता से अपील की कि जो भी व्यक्ति अपने मामले का समाधान 13 दिसम्बर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में कराना चाहते हैं, वे तिथि से एक कार्य दिवस पूर्व तक किसी भी कार्य दिवस में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन कर अपना वाद नियत करा सकते हैं। सचिव शचि शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में वही मामले रखे जाते हैं जिनका निस्तारण आपसी सहमति के आधार पर विधि अनुसार संभव हो। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी वाद में न्यायालय शुल्क जमा किया जा चुका है और उसका निस्तारण लोक अदालत में होता है, तो जमा की गई कोर्ट फीस पूर्ण रूप से वापस कर दी जाती है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में फौजदारी शमनीय प्रकरणों, लेबर और नियोजन विवादों, पैसों के लेनदेन, पति–पत्नी के आपसी विवाद (तलाक को छोड़कर), किरायेदारी और व्यादेश जैसे दीवानी मामलों, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना मुआवजा, बिजली–पानी बिलों के शमनीय विवाद, भूमि अधिग्रहण और उपभोक्ता फोरम में लंबित वादों सहित कई प्रकार के मामलों का निस्तारण किया जा सकता है। साथ ही मोटर वाहन अधिनियम के तहत शमनीय प्रकृति के ट्रैफिक चालान भी इसमें शामिल हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे विवाद, जो अभी अदालत में दायर नहीं हुए हैं, जैसे चेक बाउंस के विवाद, पैसों के लेनदेन, लेबर एवं नियोजन संबंधी विवाद, बिजली–पानी–फोन बिल संबंधी विवाद, भरण–पोषण के प्रकरण तथा अन्य शमनीय फौजदारी और दीवानी विवाद, भी राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित कराए जा सकते हैं। सचिव ने वादकारियों से आग्रह किया कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने प्रकरणों का त्वरित और कम खर्च में समाधान कराएँ।


