Skip to content

RNS INDIA NEWS

आपकी विश्वसनीय समाचार सेवा

Primary Menu
  • मुखपृष्ठ
  • अंतरराष्ट्रीय
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
    • उत्तराखंड
      • अल्मोड़ा
      • उत्तरकाशी
      • ऊधम सिंह नगर
      • बागेश्वर
      • चम्पावत
      • नैनीताल
      • पिथौरागढ़
      • चमोली
      • देहरादून
      • पौड़ी
      • टिहरी
      • रुद्रप्रयाग
      • हरिद्वार
    • अरुणाचल
    • आंध्र प्रदेश
    • उत्तर प्रदेश
    • गुजरात
    • छत्तीसगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सोलन
    • दिल्ली
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • मणिपुर
    • राजस्थान
    • त्रिपुरा
  • अर्थ जगत
    • बाजार
  • खेल
  • विविध
    • संस्कृति
    • न्यायालय
    • रहन-सहन
    • मनोरंजन
      • बॉलीवुड
  • Contact Us
  • About Us
  • PRIVACY POLICY
Light/Dark Button
Watch
  • Home
  • राज्य
  • उत्तराखंड
  • अल्मोड़ा
  • राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, सुलह–समझौते से मामलों के निस्तारण का अवसर
  • अल्मोड़ा

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, सुलह–समझौते से मामलों के निस्तारण का अवसर

RNS INDIA NEWS 10/12/2025
default featured image

अल्मोड़ा। जनपद के सभी न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जा रही है, जिसमें विभिन्न वादों का निस्तारण सुलह–समझौते के आधार पर किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा की सचिव शचि शर्मा ने वादकारियों और आम जनता से अपील की कि जो भी व्यक्ति अपने मामले का समाधान 13 दिसम्बर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में कराना चाहते हैं, वे तिथि से एक कार्य दिवस पूर्व तक किसी भी कार्य दिवस में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन कर अपना वाद नियत करा सकते हैं। सचिव शचि शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में वही मामले रखे जाते हैं जिनका निस्तारण आपसी सहमति के आधार पर विधि अनुसार संभव हो। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी वाद में न्यायालय शुल्क जमा किया जा चुका है और उसका निस्तारण लोक अदालत में होता है, तो जमा की गई कोर्ट फीस पूर्ण रूप से वापस कर दी जाती है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में फौजदारी शमनीय प्रकरणों, लेबर और नियोजन विवादों, पैसों के लेनदेन, पति–पत्नी के आपसी विवाद (तलाक को छोड़कर), किरायेदारी और व्यादेश जैसे दीवानी मामलों, चेक बाउंस, मोटर दुर्घटना मुआवजा, बिजली–पानी बिलों के शमनीय विवाद, भूमि अधिग्रहण और उपभोक्ता फोरम में लंबित वादों सहित कई प्रकार के मामलों का निस्तारण किया जा सकता है। साथ ही मोटर वाहन अधिनियम के तहत शमनीय प्रकृति के ट्रैफिक चालान भी इसमें शामिल हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे विवाद, जो अभी अदालत में दायर नहीं हुए हैं, जैसे चेक बाउंस के विवाद, पैसों के लेनदेन, लेबर एवं नियोजन संबंधी विवाद, बिजली–पानी–फोन बिल संबंधी विवाद, भरण–पोषण के प्रकरण तथा अन्य शमनीय फौजदारी और दीवानी विवाद, भी राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित कराए जा सकते हैं। सचिव ने वादकारियों से आग्रह किया कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर अपने प्रकरणों का त्वरित और कम खर्च में समाधान कराएँ।

शेयर करें..

Post navigation

Previous: अल्मोड़ा बार एसोसिएशन का चुनाव सम्पन्न, गजेंद्र सिंह मेहता अध्यक्ष चुने गए
Next: पोखड़ा में घास काट रही महिला पर गुलदार का हमला, गंभीर घायल

Related Post

default featured image
  • अल्मोड़ा

डायट अल्मोड़ा में दो दिवसीय बालिका पंचायत का समापन

RNS INDIA NEWS 23/12/2025 0
default featured image
  • अल्मोड़ा

विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में किसान दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित

RNS INDIA NEWS 23/12/2025 0
WhatsApp Image 2025-12-23 at 18.06.30
  • अल्मोड़ा

अग्निवीर योजना सेना और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़: नेगी

RNS INDIA NEWS 23/12/2025 0

Your browser does not support the video tag.

यहाँ खोजें

Quick Links

  • About Us
  • Contact Us
  • PRIVACY POLICY

ताजा खबर

  • राशिफल 24 दिसंबर
  • यूकेडी ने दिया सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ धरना
  • अशासकीय महाविद्यालयों का वेतन बजट फिर अटका, शिक्षकों में रोष
  • उक्रांद ने अंकिता भंडारी केस में भाजपा सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन
  • एक माह के भीतर जांच के आश्वासन के बाद धरना स्थगित
  • तमंचे के साथ बनाई रील, फोटो किए अपलोड, गिरफ्तार

Copyright © rnsindianews.com | MoreNews by AF themes.