एयरसेल मैक्सिस डील : पी चिदंबरम और उनके बेटे को मिली जमानत
नई दिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से एयरसेल मैक्सिस सौदे के सिलसिले में दर्ज भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति को नियमित जमानत दे दी। सीबीआई और ईडी ने एयरसेल मैक्सिस सौदे के सिलसिले में श्री चिदंबरम तथा उनके पुत्र कार्ति के खिलाफ यह मामला दर्ज किया था। इससे पहले राष्ट्रीय एजेंसियों ने एयरसेल-मैक्सिस सौदे में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामले की जांच की, जिसे 2006 में तब अंजाम दिया गया था। उस समय चिदंबरम केंद्रीय वत्ति मंत्री थे। यह आरोप लगाया गया था कि जब चिदंबरम वत्ति मंत्री थे, तो उन्होंने अपनी क्षमता से अधिक सौदे को मंजूरी दी थी और कुछ लोगों को लाभान्वित कर रिश्वत हासिल की थी।
इस मामले में विशेष न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को कुछ शर्तों के साथ दोनों मामलों में एक-एक लाख रुपए के जमानत बांड भरने के साथ अग्रिम जमानत दे दी। जांच एजेंसी की ओर से चार्जशीट दाखिल करने के बाद अदालत ने संज्ञान लिया और अदालत में में पेश होने के लिए समन जारी किया।
पी चिदंबरम और उनके बेटे की ओर से वकील ने नियमित जमानत की अर्जी इस दलील के साथ दायर की कि आवेदकों ने जांच के समय जांच एजेंसी के साथ सहयोग किया है। राउज एवेन्यू जिले की विशेष अदालत ने दोनों मामलों में एक-एक लाख रुपए का मुचलका जमा करने की शर्त के साथ जमानत दे दी।