अब 15 जून तक तीन दिन बाजार खुलेगी शाम 5 बजे तक

देहरादून। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए उत्तराखंड में लागू कोविड कर्फ्यू में सरकार ने बड़ी राहत दी है। इसके तहत अब दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह नौ से पांच बजे तक खुलेंगी। हालांकि, मॉल और सिनेमाहॉल बंद रहेंगे। सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने जानकारी दी है। इस बार एक हफ्ते का कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने के बाद से सरकार ने एसओपी तीन बार संशोधित की है। इससे पहले सोमवार को जारी एसओपी में भी कुछ राहत दी गई थी, जिसके तहत खाद्य पैकेजिंग समेत 20 व्यवसायों से संबंधित दुकानों को अब आठ व 11 जून को सुबह आठ से दोपहर एक बजे तक खोलने की छूट दी गई है। इसके अलावा व्यापारियों की सुविधा के मद्देनजर गोदामों में चौबीस घंटे माल वाहक वाहनों से सामान की लोडिंग, अनलोडिंग की अनुमति दी गई है। अभी तक इसके लिए सिर्फ रात का समय ही नियत था।

सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार-

समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) दिनांक: 09, 11 एवं 14 जून 2021 (क्रमश: बुधवार, शुक्रवार एवं सोमवार) को प्रातः 08:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक खुले रहेंगे परन्तु समस्त सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेल संस्थान, स्टेडियम, खेल के मैदान, स्वीमिंग पूल मनोरंजन पार्क थियेटर ऑडिटोरियम बार आदि व इनसे सम्बन्धित समस्त गतिविधियां अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगी।

COVID curfew अवधि में दिनांक 12 एवं 13 जून, 2021 (शनिवार एवं रविवार) को नगर निकाय द्वारा समस्त सार्वजनिक स्थलों यथा आवासीय क्षेत्रों बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन मार्केटस एवं मण्डी आदि भीडभाड वाले स्थानों को निरन्तर sanitize करवाना सुनिश्चित करेगें।

सभी मालवाहक वाहनों (लदे हुए अथवा खाली) को राज्य और अंतरराज्यीय आवागमन के साथ सामग्री के परिवहन की अनुमति है।

आम जनता को फल और सब्जियों आदि की सीधी खरीद के लिए मंडी परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।

होटल, रेस्तरां, भोजनालयों और ढाबों को केवल खाद्य पदार्थों की

Takeaway / होम डिलीवरी के लिए रसोई संचालित करने की अनुमति होगी। होटल, ढाबे, रेस्तरां में बैठकर भोजन करना पूरी तरह से निषिद्ध रहेगा। होटल, ढाबे, रेस्तरां और भोजनालय होम डिलीवरी हेतु वाहनों का उपयोग कर सकते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अन्य मार्गों में चलने वाले मालवाहक एवं अन्य वाहनों के चालकों / यात्रियों की सुविधा हेतु भोजन को पैकिंग कर दिये जाने की अनुमति होगी।

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अन्तर्गत अमेजन, फ्लिपकार्ट, ब्लू डार्ट, DTDC. Myntra आदि द्वारा सभी सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी / होम डिलीवरी की अनुमति है। राज्य के किसी भी स्थान पर चेकिंग के दौरान उन सेवादाता कम्पनियों के कर्मचारियों को अपने प्रतिष्ठानों से जारी किये गये वैध परिचय पत्र को दिखाना अनिवार्य होगा।

खाद्य और किराने की वस्तुओं के फुटकर विक्रेताओं को भी होम डिलीवरी सेवाएं प्रदान करने की अनुमति होगी।

प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया।

दूरसंचार इंटरनेट सेवाएं प्रसारण और केबल सेवाएं / डीटीएच और ऑप्टिकल फाइबर।

पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम और गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट।

बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण इकाइयाँ और सेवाएँ।

कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवाएं।

कार्यालय और आवासीय परिसरों के रख-रखाव के लिए निजी सुरक्षा 23 और सुविधाएं प्रबंधन सेवाएं।

क्वारंटाइन सुविधाओं के उपयोग हेतु चिह्नित किए गए प्रतिष्ठान

उपर्युक्त सभी सेवाओं में शामिल कर्मचारियों को बिना किसी प्रतिबंध के वैध आईडी कार्ड के साथ अपने प्रतिष्ठानों में आने जाने की अनुमति होगी।

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