आरक्षण नियमावली पर दायर याचिकाओं पर हुई सुनवाई, कोर्ट ने 48 घंटे में शपथ पत्र प्रस्तुत करने को कहा

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा निकाय व पंचायत चुनाव कराने के लिए 2024 की आरक्षण नियमावली को चुनौती देती अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सभी प्रतिवादियों से 48 घन्टे के भीतर शपथ पत्र प्रस्तुत करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 6 जनवरी 2025 की तिथि नियत की है। बता दें कि वादियों ने अल्मोड़ा नगर निगम, धारचूला नगर पालिका, गुप्तकाशी नगर पंचायत, उत्तरकाशी नगर पालिका में अध्यक्ष व मेयर के पदों के लिए राज्य सरकार के आरक्षण को चुनौती देती याचिकाओं में कहा कि नियमावली बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं है। राज्य सरकार के 2024 के आरक्षण सम्बन्धी नियमावली गलत है। इसलिए निकायों का फिर से आरक्षण तय हो।

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