बिल्डर को ब्याज सहित रकम लौटाने के आदेश

देहरादून। रेरा कोर्ट ने तय समय पर फ्लैट न देने वाले बिल्डर को ग्राहक की रकम ब्याज सहित लौटाने के आदेश दिए हैं। सात साल पहले भुगतान के बावजूद बिल्डर ने परियोजना की शुरुआत तक नहीं की। एयरपोर्ट रोड भोपाल मध्यप्रदेश निवासी प्रमिला मित्तल ने रेरा कोर्ट में गुडगांव के पते पर पंजीकृत हेक्टयर रियल्टी वैचंर्स के खिलाफ वाद दायर किया था। उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी कि बिल्डर की हरिद्वार में पंतजलि के निकट स्थित मारविला सिटी परियोजना में उन्होंने फ्लैट बुक किया था। जनवरी 2015 में इसके लिए 16.87 लाख रुपए चुकाने के बावजूद, अब तक प्रोजेक्ट की शुरुआत तक नहीं हो पाई है। उन्होंने परियोजना से हटने के साथ ही रकम वापस लौटाने की मांग की, इस पर रेरा सदस्य नरेश मठपाल की कोर्ट ने बिल्डर को ग्राहक की रकम 10.60 प्रतिशत वार्षिक की दर से 45 दिन के भीतर चुकाने के निर्देश दिए हैं।