
नईदिल्ली,11 अक्टूबर (आरएनएस)। दिल्ली वन विभाग ने यहां लोधी कॉलोनी के मीरा मार्ग पर एक नाले के निर्माण के दौरान पेड़ों को नुकसान पहुंचाने के मामले में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) पर चार लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
अधिकारियों ने रविवार को बताया कि वन विभाग ने पीडब्ल्यूडी को काम रोकने के लिए सितंबर में आदेश जारी किया था, लेकिन पीडब्ल्यूडी ने सडक़ के दोनों ओर खुदाई और सीमेंट डालने का काम जारी रखा जिससे कम से कम 30 पेड़ों को नुकसान पहुंचा।
वन विभाग के एक अधिकारी ने बताया, हमने इस मामले में हाल में चार लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। एजेंसी से 15 दिन के अंदर रकम भरने को कहा गया है।
पर्यावरण कार्यकर्ता वी खन्ना ने वन विभाग में कई शिकायतें दायर कर आरोप लगाया था कि कई पेड़ों के तने पर कंक्रीट डाली गई है और पीडब्ल्यूडी ने खुदाई के लिए जेसीबी मशीन का इस्तेमाल किया था, जिससे पेड़ों की जड़ों को नुकसान पहुंचा है।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश और दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम के तहत पेड़ के तने से एक मीटर के दायरे में खुदाई करना या कंक्रीट डालना मना है।