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उत्तराखंड सरकार ने जारी की अनलॉक 5 के संबंध में गाइडलाइन : जानिए क्या खुला और क्या बदला

RNS INDIA NEWS 01/10/2020
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उत्तराखंड सरकार ने अनलॉक 5 की गाइडलाइन को केंद्र सरकार की तरह ही लागू करने के आदेश जारी किये है। 15 अगस्त के बाद प्रदेश में सभी बंद पड़े संस्थान खोल दिये जायेंगे वही स्कूल और कॉलेज को लेकर भी राज्य सरकार आज बैठक कर चुकी है जिसके तहत शिक्षा विभाग 1 हफ्ते के अंदर अभिभावकों और संस्थानों के प्रबंधकों से बात करेंगे उनके बाद फैसला किया किया जाएगा वहीँ उच्च शिक्षा विभाग 1 नवम्बर से कॉलेज खोलने की तैयारी कर रहा है इसके लिए 16 अक्टूबर को कुलपतियों की बैठक बुलाई गई है।

30 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 5 को लेकर गाइडलाइन की जारी जिसके तहत तमाम राज्यों में 15 अक्टूबर के बाद स्कूल और कोचिंग संस्थान खोले जा सकेंगे इसका फैसला स्कूल प्रबंधन और संस्थान के मैनेजमेंट से बात करके और स्थिति को देखने के बाद ही लिया जा सकेगा। ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से पढ़ाई की जाती रहेगी वही गृह मंत्रालय ने साफ कह दिया है कि अगर कोई बच्चा स्कूल जाने की जगह ऑनलाइन माध्यम से ही पढ़ाई करना चाहता है तो उसको परमिशन दी जाएगी स्कूल में बच्चे तभी जा पाएंगे जब अभिभावकों की लिखित में मंजूरी हो। वहीं स्कूलों के लिए सख्त हिदायत दी गई है की उपस्थिति को लेकर किसी भी तरीके का दबाव ना बनाया जाए वही राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपनी s.o.p. जारी करें जिसके तहत स्कूलों को खुला जा सके वही जो भी स्कूल खोले जाएंगे उन्हें शिक्षा विभाग की s.o.p. का पालन करना अनिवार्य होगा।

उच्च शिक्षा विभाग के तहत आने वाले कॉलेज और उच्च शिक्षा संस्थानों को भी खोलने को लेकर फैसला लिया है गृह मंत्रालय ने इसके भी आदेश की हैं जारी वहीं 15 अक्टूबर के बाद पीएचडी व पोस्ट ग्रैजुएट स्टूडेंट एक्सपेरिमेंटल और लैबोरेट्री वर्क के लिए संस्थान जा सकते हैं वही स्विमिंग पूल को खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए खोला जा सकेगा सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स भी खोलने के दिए गए आदेश लेकिन 50% कैपेसिटी के साथ इनको खोला जा सकेगा. 15 अक्टूबर के बाद इन्हें भी खोल दिया जाएगा एंटरटेनमेंट पार्क और इसी तरीके के व्यवसाय क्षेत्र 15 अक्टूबर के बाद खोल दिए जाएंगे। वही बिजनेस टू बिजनेस एग्जिबिशन को भी 15 अक्टूबर के बाद खोलने के आदेश कर दिए गए हैं। सोशल एकेडमिक खेल मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक पॉलिटिकल गतिविधियों को भी मंजूरी दे दी गई है केवल 100 लोगों की परमिशन दी जाएगी 15 अक्टूबर के बाद वही कंटेनमेंट जोन में 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन रहेगा बाकी तमाम आदेश गृह मंत्रालय के पूर्व वत निर्देशों के अनुसार ही लिए जा सकेंगे।

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