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सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के कारण बिहार विधानसभा चुनाव रोकने से किया इनकार

RNS INDIA NEWS 29/08/2020
SupremeCourtofIndia

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बिहार के कोविड-19 मुक्त हो जाने तक राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को स्थगित करने को लेकर दाखिल याचिका पर शुक्रवार को विचार करने से मना कर दिया। अदालत ने कहा कि यह याचिका अपरिपक्व है। बता दें कि राज्य में इस साल के आखिर में चुनाव होने हैं।
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने कहा कि कोविड-19 चुनाव स्थगित करने का आधार नहीं हो सकते। खासतौर से तब जब चुनाव की घोषणा करने वाली अधिसूचना भी जारी नहीं की गई है। यह अनुच्छेद 32 के तहत एक गलत याचिका है, हम इस याचिका पर विचार नहीं कर सकते हैं। वहीं न्यायमूर्ति एमआर शाह ने कहा कि चुनाव आयोग सभी आवश्यक सावधानी बरतेंगे और हर चीज पर विचार करेंगे। आपको (याचिकाकर्ता) क्यों लगता है कि वे इन बातों पर विचार नहीं करेंगे? याचिकाकर्ता, अविनाश ठाकुर ने शीर्ष अदालत से मुख्य निर्वाचन अधिकारी को कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते चुनाव टालने का निर्देश देने का अनुरोध किया था। इसमें कहा गया था कि लोक प्रतिनिधित्व कानून में असाधारण स्थितियों में चुनाव टाले जाने का प्रावधान है।

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