
देहरादून।
वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण के नियंत्रण हेतु कोविड-19 रजिस्ट्रेशन के संबंध में आज मुख्य सचिव मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने आदेश जारी करते रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को निरस्त करने के आदेश जारी किए हैं।
आज जारी आदेश के अनुसार वर्तमान में राज्य में कोविड की न्यूनतम स्थिति एवं चारधाम मंदिरों के कपाट बंद होने की दृष्टिगत पूर्व में राज्य सरकार द्वारा रजिस्ट्रेशन के संबंध में जारी आदेश संख्या 638/usdma/792/(2020) दिनांक 18 अक्टूबर 20 को दिनांक 20 नवंबर से निरस्त किया जाता है।
जारी निर्देश में गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी आदेश का अनुपालन सभी विभागों को करना होगा।
उपरोक्त के अलावा सार्वजनिक स्थानों कार्य स्थलों एवं सार्वजनिक परिवहन यात्रा करने वाले व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य होगा जबकि सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरी का पालन करते हुए 6 फीट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा वहीं सार्वजनिक स्थानों पर थूकना गैरकानूनी होगा इसके लिए निर्धारित जुर्माने के साथ दंड का प्रावधान है आदेश में सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा,तंबाकू आदि का सेवन प्रतिबंधित किया गया है।