नैनीताल हाई कोर्ट ने चारधाम यात्रा पर लगी रोक हटाई
नैनीताल। उत्तराखंड सरकार को नैनीताल हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने चारधाम यात्रा पर लगी रोक हटा दी है।हाई कोर्ट ने सरकार से कोविड नियमों का पालन करते हुए चारधाम यात्रा शुरू करने को कहा है।
कोरोना के कारण इस साल बीती 28 जून को नैनीताल हाई कोर्ट ने एक जुलाई से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी थी। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी भी दायर की थी, लेकिन बाद में सरकार ने उस एसएलपी को वापस ले लिया और दोबारा से नैनीताल हाईकोर्ट में चारधाम यात्रा शुरू करने की पैरवी की। सरकार ने 10 सितंबर को प्रार्थना पत्र देकर चारधाम यात्रा पर लगी रोक को हटाने की मांग की थी। जिस पर आज सुनवाई हुई थी।
पर्यटन मंत्री ने न्यायालय के निर्णय का किया स्वागत
अब देखने वाली बात होगी की सरकार पहले की तरह चरणबद्ध तरीके से ही यात्रा को शुरू हो करती है या फिर समय कम होने की वजह से पिछली बार की तरह गाइडलाइनों में कुछ बदलाव करती है। क्योंकि चारधाम यात्रा अब मुश्किल से डेढ़ महीने ही चल पाएगी।दीपावली से पहले चारधामों के कपाट बंद हो जाएंगे।
चारधाम यात्रा पर जाने वालों के लिए अच्छी खबर है। नैनीताल हाई कोर्ट ने चारधाम यात्रा को फिर से शुरू करने का आदेश दिया है। उत्तराखंड सरकार द्वारा दायर शपथपत्र पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने यह आदेश किया। कोर्ट ने अपने 28 जून, 2021 के निर्णय को वापस लेते हुए कोविड के नियमों का पालन करते हुए चारधाम यात्रा शुरू करने को कहा है।