उत्तराखंड: कोविड कर्फ्यू SOP जारी, जानें 6 जुलाई तक क्या खुला

देहरादून। सरकार ने कोविड कर्फ्यू 6 जुलाई सुबह 6 बजे तक बढ़ाया है जिसके लिए सरकार द्वारा मानक प्रचालन प्रक्रिया SOP जारी कर दी है। सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है-

पूर्व में राज्य सरकार द्वारा राज्यभर में बढ़ते हुए कोविड-19 के संक्रमण एवं नियंत्रण के दृष्टिगत कोविड कर्फ्यू के आदेश संख्या 226 /USDMA/792(2020), जो कि दिनांक 20 जून 2021 को जारी की गयी थी। इस COVID – Curfew की अवधि को राज्य में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या 40- 3 / 2020 DM-3(A) दिनांक 27 मई, 2021 के प्राविधानों का संज्ञान लेते अग्रिम 07 दिवस के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देशों के साथ बढ़ाया जा रहा है –

राज्य में COVID Curfew दिनांक 29.06.2021 प्रातः 06:00 बजे से दिनांक 06.07.2021 प्रातः 06:00 तक प्रभावी रहेगा।

इस अवधि में राज्य के ग्रामीण (ग्राम पंचायत) क्षेत्रों में इस आदेश में उल्लेखित दिशा-निर्देशों में शिथिलता देने के संबंध में जिलाधिकारी अपने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के COVID -19 संक्रमण की परिस्थिति आवश्यकतानुसार अपने स्तर से आदेश जारी करेंगे।

COVID Curfew के मध्य COVID Vaccination का कार्यक्रम राज्य में जारी रहेगा तथा Vaccination हेतु निकटवर्ती COVID Vaccination Centre तक (1″ & 2nd Dose हेतु) आवागमन हेतु Vaccination रजिस्ट्रेशन / Messages / Other proof दिखाने पर व्यक्तियों को निजी वाहन, टैक्सी, ऑटो रिक्शा में जाने हेतु छूट दी जायेगी।

समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) दिनांक: 29 एवं 30 जून 2021 01, 02, 03 एवं 05 जुलाई 2021 (क्रमश: मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार एवं सोमवार) को प्रातः 08:00 बजे से सांय 07:00 बजे तक खुले रहेंगे, परन्तु समस्त सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्वीमिंग पूल मनोरंजन पार्क, थियेटर ऑडिटोरियम आदि व इनसे सम्बन्धित समस्त गतिविधियाँ अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगी।

राज्य के समस्त जिम कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।

राज्य में स्थित खेल संस्थान स्टेडियम एवं खेल के मैदान 18 वर्ष से ऊपर वाले खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जायेंगे। खेल संस्थान स्टेडियम एवं खेल के मैदान को कोविड प्रोटोकॉल के साथ खोलने के उपयुक्त मानक प्रचलन विधि खेल विभाग द्वारा अपने स्तर से जारी की जायेगी। समस्त सब्जियों की दुकानें दूध की डेयरिया, मिठाई की दुकानें एवं फूलों की दुकानें दैनिक रूप से खुलेंगी (प्रातः 08:00 बजे से सांय 07:00 बजे तक)।

COVID Curfew के दौरान दिनांक 04 जुलाई, 2021 (रविवार) बाजार बंद रहेंगे। इन दिनों में नगर निकाय द्वारा समस्त सार्वजनिक स्थलों यथा आवासीय क्षेत्रों, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन मार्केटस एवं मण्डी आदि भीड़-भाड़ वाले स्थानों को निरन्तर sanitize करवाना सुनिश्चित करेगें, परन्तु मसूरी एवं नैनीताल के नगरीय क्षेत्रों एवं जिलाधिकारियों द्वारा अपने जनपद में चिन्हित अन्य पर्यटक स्थलों में बाजार रविवार को खोले जायेंगे व भीड़-भाड़ वाले स्थानों आदि में sanitize कार्य हेतु इन नगरीय क्षेत्रों में मंगलवार को बाजार बंद रहेंगे।

होटल, रेस्तरां, भोजनालयों और ढाबों को केवल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ Dining के संचालन के लिए अनुमति होगी। खाद्य पदार्थों की Takeaway/ होम डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। होटल, ढाबे रेस्तरां और भोजनालय होम डिलीवरी हेतु वाहनों का उपयोग कर सकते हैं।

नगरीय क्षेत्रों में स्थिति होटल, रेस्तरां, भोजनालय और ढाबे रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक बंद रहेंगे।

होटलों में स्थित Conferance Hall का उपयोग COVID Protocol का अनुपालन के साथ 50 प्रतिशत क्षमता में किये जाने की अनुमति है।

राज्य के समस्त कोचिंग संस्थान जो 18 वर्ष से ऊपर के विद्यार्थियों / अभ्यर्थियों को कोचिंग प्रदान करते हैं वह कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे एवं ऑनलाइन / डिस्टेंस लर्निंग के प्रावधान जारी रहेंगे। इस व्यवस्था को संबंधित संस्थानों द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा।

शवयात्रा में अधिकतम 50 लोग ही सम्मिलित हो सकते हैं।

COVID -19 के संक्रमण की संख्या में आ रही कमी को देखते हुए COVID – Curfew अवधि में विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों को RT PCR / True Nat CBNAAT RAT COVID Negative Test Report (अधिकतम 72 घंटे पूर्व के साथ सम्मिलित होने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा प्रदान की जायेगी।

राज्य में स्थित समस्त संरक्षित क्षेत्र, टाईगर रिजर्व, चिडियाघर तथा वन विभाग के अधीन आरक्षित वन पार्क व अन्य जनोपयोगी अवस्थापनाओं को पर्यटन, वन प्रबन्धन एवं रख-रखाव हेतु खोले जायेंगे, जिस हेतु वन विभाग द्वारा कोविड प्रोटोकॉल के साथ खोलने के लिए उपयुक्त मानक प्रचलन विधि पृथक से जारी की जायेगी।

बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RT PCR/ TrueNat/ CBNAAT/ RAT COVID Negative Test Report के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जायेगी।

बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से Smart City Web Portal http://smartcitydehradun.uk.gov.in पंजीकरण किया जाना होगा एवं सभी व्यक्तियों द्वारा राज्य में प्रवेश के उपरान्त MHA. MoH&FW GOI and State Government द्वारा जारी SOPs का अनुपालन किया जाना होगा।

राज्य सरकार के समस्त आवश्यक सेवाओं से सम्बंधित विभाग कार्यालय दैनिक रूप से खुले रहेंगे एवं 100 प्रतिशत मानव शक्ति के साथ कार्य करेंगे। अन्य विभागों एवं कार्यालयों में 50 प्रतिशत मानव शक्ति के साथ कार्य किया जायेगा।

चारधाम यात्रा:

i. प्रथम चरण 01 जुलाई, 2021 से प्रारंभ की जायेगी। प्रथम चरण में केवल जनपद रुद्रप्रयाग के निवासियों को श्री केदारनाथ मंदिर के दर्शन, जनपद चमोली के निवासियों को श्री बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन एवं जनपद उत्तरकाशी के निवासियों को यमुनोत्री एवं गंगोत्री मंदिर के दर्शन के लिए अनुमति होगी। समस्त दर्शनार्थियों को दर्शन के लिए पंजीकरण एवं अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RT PCR / TrueNat/ CBNAAT/ RAT COVID Negative Test Report दिखाना अनिवार्य होगा।

ii. द्वितीय चरण 11 जुलाई 2021 से प्रारंभ की जायेगी। द्वितीय चरण में श्री केदारनाथ मंदिर, श्री बद्रीनाथ मंदिर, यमुनोत्री मंदिर एवं गंगोत्री मंदिर के दर्शन के लिए केवल उत्तराखंड राज्य के निवासियों को ही अनुमति होगी। समस्त दर्शनार्थियों को दर्शन के लिए पंजीकरण एवं अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RT PCR / TrueNat/ CBNAAT/ RAT COVID Negative Test Report दिखाना अनिवार्य होगा।

iii. चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से संचालन के लिए विस्तृत रूप से मानक प्रचलन विधि (SOP)/ Guidelines को पृथक से पर्यटन / धर्मस्व विभाग द्वारा जारी किया जायेगा।

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