Skip to content

RNS INDIA NEWS

आपकी विश्वसनीय समाचार सेवा

Primary Menu
  • मुखपृष्ठ
  • अंतरराष्ट्रीय
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
    • उत्तराखंड
      • अल्मोड़ा
      • उत्तरकाशी
      • ऊधम सिंह नगर
      • बागेश्वर
      • चम्पावत
      • नैनीताल
      • पिथौरागढ़
      • चमोली
      • देहरादून
      • पौड़ी
      • टिहरी
      • रुद्रप्रयाग
      • हरिद्वार
    • अरुणाचल
    • आंध्र प्रदेश
    • उत्तर प्रदेश
    • गुजरात
    • छत्तीसगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सोलन
    • दिल्ली
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • मणिपुर
    • राजस्थान
    • त्रिपुरा
  • अर्थ जगत
    • बाजार
  • खेल
  • विविध
    • संस्कृति
    • न्यायालय
    • रहन-सहन
    • मनोरंजन
      • बॉलीवुड
  • Contact Us
  • About Us
  • PRIVACY POLICY
Watch
  • Home
  • राज्य
  • उत्तराखंड
  • अल्मोड़ा
  • गांजा तस्करी के मामले में चार अभियुक्तों को सजा, साथ ही अर्थदण्ड भी लगा
  • अल्मोड़ा
  • न्यायालय

गांजा तस्करी के मामले में चार अभियुक्तों को सजा, साथ ही अर्थदण्ड भी लगा

RNS INDIA NEWS 18/06/2021
default featured image

अल्मोड़ा। गांजा तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान ने अभियुक्त जौनी पुत्र एलफिएस निवासी हनुमाननगर मझौला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, धर्मेन्द्र सिंह पुत्र खिलेन्द्र सिंह निवासी भारतल मदापुर सम्बल उत्तर प्रदेश, शेखर वर्मा पुत्र हरिपाल वर्मा निवासी सिविल लाइन मुरादाबाद जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश और विशाल कश्यप पुत्र गौरी शंकर कश्यप निवासी हनुमाननगर मझोला जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश को धारा-8/20 एन०डी०पी०एस०] एक्ट के तहत चारों अभियुक्तगणों को सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियोजन कहानी के अनुसार दिनांक 31/01/2019 की वादी मुकदमा एस०आई० सुनील सिंह धानिक थाना सल्ट जिला अल्मोड़ा अपने साथी पुलिस कर्मी कानि० अनिल मनराल, एस०ओ०जी० कानि० मन मोहन सिंह एवं एसओ०जी० कानि० भूपेन्द्र पाल के निजी वाहन से रात्रि 10 बजकर 15 मिनट पर देख-रेख, शांति व्यवस्था, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति व संदिग्ध वाहन व रोकथाम अवैध तस्करी मादक पदार्थ की चैकिंग करते हुए जालीखान से भवाली होते हुए थाना गेट पर आकर चैकिंग करने लगे तो दिनांक 31-1-2019 को समय रात्रि 12 बजकर 40 मिनट (12:40am) बजे डोटियाल की तरफ से एक वाहन आता दिखाई दिया जिसे पुलिस कर्मचारियों ने इशारा करके रुकवाया तो वाहन का नम्बर डी०एल०-08 सीजे 8432 होण्डा सिटी था, जिसमें चार लोग सवार थे वाहन चालक से वाहन चैक करवाने हेतु चालक ने वाहन की डिक्की को खोला उसमें प्लास्टिक के कुछ सफेद कट्टे रखे हुए थे। उक्त वाहन चालक से जब कट्टों के सम्बन्ध में पूछा गया तो उसके द्वारा बताया गया कि इसमें हमारे कपड़े है शक होने पर एक प्लास्टिक के कट्टे को चैक किया गया तो उक्त कट्टे से गांजे की तीव्र गंध आ रही थी अभियुक्तगणों से उक्त गांजे को लाने व ले जाने सम्बन्धी लाईसेन्स तलब किया गया तो वह दिखा नहीं पाए और माफी मांगने लगे। मौके पर इलैक्ट्रानिक तराजू से उक्त बरामद गांजे को तोला गया तो अभियुक्त जौनी द्वारा बताये गये दो कट्टों का वजन कमश: 12 किलो 800 ग्राम व 11 किलो 400 ग्राम, अभियुक्त धर्मेन्द्र द्वारा बताये गये दो कट्टों का वजन कम 14 किलो 900 ग्राम व 14 किलो 350 ग्राम, अभियुक्त शेखर द्वारा बताये गये दो कट्टों का वजन कमशः 11 किलो 650 ग्राम व 13 किलो 500 ग्राम एवं अभियुक्त विशाल कश्यप द्वारा बताया गए एक कट्टे का वजन 5 किलो 20 ग्राम निकला तथा अभियुक्तगणों से कुल 7 कट्टों से 83 किलो 800 अवैध गांजा बरामद हुआ। जिसे मौके पर शील सर्व मोहर कर अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। विवेचनाधिकारी द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोपपत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इस मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा के न्यायालय में चला। इस मामले में अभियोजन की ओर से (6) गवाहों को माननीय न्यायालय में परीक्षित कराया गया तथा अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा द्वारा न्यायालय को बताया कि अभियुक्तगणों से अवैध गांजा 83 किलो 800 ग्राम वाहन संख्या डी०एल०-08 सी0जे0 8432 होण्डा सिटी से संयुक्त रूप से बरामद हुआ है और अभियुक्तगणों द्वारा अवैध रूप से गांजे का कारोबार किया जा रहा है तथा जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा द्वारा मामले में सबल पैरवी करते हुए मामले में दलीलें व नजीरे पेश कर प्रभावी पैरवी की गयी और न्यायालय द्वारा सजा के पाइंट में सुना गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य भी न्यायालय में प्रस्तुत किये गये। विशेष सत्र न्यायाधीश, अल्मोड़ा ने दस्तावेजी साक्ष्यों एवं पत्रावली का परिशीलन कर अभियुक्त जौनी पुत्र एलफिएस निवासी हनुमाननगर मझोला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, अभियुक्त धर्मेन्द्र सिंह पुत्र खिलेन्द्र सिंह निवासी भारतल मदापुर सम्बल उत्तर प्रदेश, शेखर वर्मा पुत्र हरिपाल वर्मा निवासी सिविल लाइन मुरादाबाद जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश तीनों को धारा 8/20 (एन०डी०पी०एस० एक्ट के तहत 10-10 साल की सजा व एक-एक लाख रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है तथा अभियुक्त विशाल कश्यप पुत्र गौरी शंकर कश्यप निवासी हनुमाननगर मझोला जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश को धारा 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट के तहत 5 साज की सजा व 50,000/ (पचास हजार रू०) का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

शेयर करें..

Post navigation

Previous: देश में दो माह बाद दो हजार से कम रही कोरोना से मौत
Next: उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन 28 जून से होंगे संभव

Related Post

default featured image
  • अल्मोड़ा

पीडब्ल्यूडी अभियंताओं पर हमला, संघ ने दी आंदोलन की चेतावनी

RNS INDIA NEWS 10/10/2025
default featured image
  • अल्मोड़ा

मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर शिक्षण संस्थानों में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

RNS INDIA NEWS 10/10/2025
default featured image
  • अल्मोड़ा

जिला स्तरीय विज्ञान संगोष्ठी में गरिमा पपनै ने पाया प्रथम स्थान

RNS INDIA NEWS 10/10/2025

यहाँ खोजें

Quick Links

  • About Us
  • Contact Us
  • PRIVACY POLICY

ताजा खबर

  • पीडब्ल्यूडी अभियंताओं पर हमला, संघ ने दी आंदोलन की चेतावनी
  • मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर शिक्षण संस्थानों में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित
  • जिला स्तरीय विज्ञान संगोष्ठी में गरिमा पपनै ने पाया प्रथम स्थान
  • अल्मोड़ा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक की आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित 63वीं शाखा थल में शुरू
  • राशिफल 10 अक्टूबर
  • ओवरटेक के विवाद में कार सवारों ने बस चालक व उसके सहयोगियों को पीटा

Copyright © rnsindianews.com | MoreNews by AF themes.