लॉकडाउन के दौरान सील की गई अंग्रेजी शराब की दुकान से शराब गायब होने पर लगाया एक लाख जुर्माना
चमोली। लॉकडाउन के दौरान सील की गई अंग्रेजी शराब की दुकानों से शराब गायब करने पर आबकारी विभाग ने पिंडर घाटी के नारायणबगड़ के अनुज्ञापी पर एक-एक लाख रुपए जुर्माना लगाते हुए तत्काल जुर्माना जमा करने की शर्त पर अनलॉक के तहत 11 जून को दोनों दुकानों को खोलने की सशर्त इजाजत दे दी है। दरसअल कोरोना संक्रमण का प्रकोप कुछ कम होने के बाद अनलॉक की प्रक्रिया के तहत करीब एक बाद 9 जून को एक दिन के लिए राज्य भर में अंग्रेजी एवं देशी शराब की दुकानों को खोलने की इजाजत के बावजूद भी लॉकडाउन के दिनों में सील की गई अंग्रेजी शराब की दुकानों से स्टाक में भारी गड़बड़ी करने के आरोप में पिंडर घाटी की नारायणबगड़ की अंग्रेजी शराब की दुकान को खोलने की आबकारी विभाग ने इजाजत नहीं दी। अब जांच पूरी होने पर 11 जून को दोनों दुकानों को खोलने की शशर्त इजाजत दे दी गई है। जिला आबकारी अधिकारी दीपाली शाह ने बताया कि नारायणबगड़ दुकान के लाइसेंस को एक दिन के लिए निलंबित करने के साथ ही दोनों के लाइसेंसियों पर आर्थिक जुर्माना के तहत 1-1 लाख रुपए का चालान काटा गया है। जिसे तत्काल जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। जबकि कर्णप्रयाग क्षेत्र के आबकारी निरीक्षक रविंद्र डिमरी ने बताया कि ग्वालदम दुकान के अनुज्ञापी पर 1 लाख एवं नारायणबगड़ के अनुज्ञापी पर 85 हजार रूपए का जुर्माना काट कर जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। बताया कि 11 जून को दोनों दुकानों को खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।