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  • विकासखण्ड सल्ट में ग्राम वरकिन्डा माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित
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विकासखण्ड सल्ट में ग्राम वरकिन्डा माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित

RNS INDIA NEWS 07/05/2021
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अल्मोड़ा 07 मई। उप जिलाधिकारी राहुल शाह ने बताया कि दिनांक 06 मई को ग्राम वरकिन्डा विकासखण्ड सल्ट तहसील भिकियासैंण में निवासरत 15 व्यक्तियों की कोविड जांच के दौरान उनकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। उक्त व्यक्तियों को वर्तमान में प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र देवालय, सल्ट के निर्देशानुसार होम आईसोलेट किया गया है। उन्होंने बताया कि नायब तहसीलदार भिकियासैंण की संस्तुति के आधार पर ग्राम वरकिन्डा को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उपजिलाधिकारी ने बताया कि ग्राम वरकिन्डा के पूरब के जैनल-स्याल्दे मोटर मार्ग, पश्चिम के ग्राम खल्यों से सरहद मिलान, उत्तर के अमरोली गधेरा व ग्राम मुसोली की सीमा एवं दक्षिण के गधेरा व ग्राम डुगांरा से सरहद मिलान आवागमन हेतु पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।
उपजिलाधिकारी ने बताया कि अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर इस माइक्रो कंटेनमेंट जोन में किसी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर व निवासरत परिवारों को बाहर आवाजाही निषिद्ध की गई है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन में घर घर जाकर स्वास्थ्य की जांच करने का उत्तरदायित्व प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवालय, सल्ट का रहेगा साथ ही संपर्क में आए व्यक्तियों की पहचान व प्राथमिक संपर्क में आए व्यक्तियों के आइसोलेशन एवं कोरोना जांच भी उनके द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। माइक्रो कंटेनमेंट जोन में किसी भी समारोह पर प्रतिबंध रहेगा। उक्त क्षेत्र में आवश्यक सामग्री की दुकानें सीमित अवधि में बारी बारी से खुली रहेंगी। इस सीमित अवधि में प्रत्येक परिवार का मात्र एक सदस्य आवश्यक वस्तुओं को क्रय करने हेतु उसी जोन स्थित दुकान तक जा सकेगा। उक्त आदेशों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दंडनीय होगा।

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