संपत्ति विवाद में पिता की हत्या करने वाले बेटे को आजीवन कारावास

हरिद्वार। संपत्ति के विवाद में पिता की गोली मारकर हत्या करने के मामले में तृतीय अपर जिला न्यायाधीश भारत भूषण पांडेय ने हत्यारोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और बीस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान ने बताया कि 27 मई 2018 को शिकायतकर्ता वैशाली ने लिखित शिकायत रानीपुर पुलिस को दी थी। बताया था कि वह अपने छोटे भाई अमित और उसकी पत्नी के ऊपर वाले कमरे में बैठे हुए थे। उसी दौरान गोली चलने की आवाज सुनाई दी तो उन्होंने देखा कि बड़ा भाई विशाल पिता को गोली मार रहा है। हम सभी छत से नीचे आए, तब तक पिता नीचे जमीन पर गिर पड़े थे। यही नहीं, मां ने विशाल से रिवाल्वर लेने की कोशिश की थी। लेकिन वह मौके से फरार हो गया था। मौहल्ले वालों की मदद से घायल पिता को इलाज के लिए अस्पताल ले गए थे। जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था। रानीपुर पुलिस ने हत्यारोपी विशाल पुत्र जयपाल सिंह निवासी टिबड़ी कोतवाली रानीपुर हरिद्वार के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। पीडि़त पक्ष की ओर से 11 गवाह प्रस्तुत किए गए। बचाव पक्ष की ओर से तीन गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने और पेश सबूतों पर कोर्ट ने हत्यारोपी विशाल को हत्या का दोषी ठहराया है।

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