
भोपाल, 14 मार्च (आरएनएस)। स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत प्रभारी सहायक संचालक महिला ने अफसरों व प्राचार्यों के वाट्सएप ग्रुप में पोर्न क्लिप डाल दी। मामले की जांच के बाद आयुक्त लोक शिक्षण जयश्री कियावद ने प्रभारी सहायक संचालक को निलंबित कर दिया है। संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय में प्रभारी सहायक संचालक रमणी लाल हैं। 28 दिसम्बर 2020 को महिला द्वारा मोबाइल से विभागीय अफसरों व प्राचार्यों के वाट्सएप ग्रुप बने ग्रुप में एक पोर्न क्लिप भेजी गई थी। मामले की जांच शुरू हुई। जांच के बाद विभाग ने प्रारंभिक स्तर पर महिला अधिकारी को अश्लील क्लिप ग्रुप में भेजने के मामले में दोषी पाया। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद आयुक्त लोक शिक्षण जयश्री कियावत ने प्रभारी सहायक संचालक को निलंबित कर दिया है। जारी निलंबन आदेश में हा गया है कि महिला अधिकारी द्वारा किया गया यह कृत्य सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम तीन के विपरीत है। यह गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है। मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के नियमों के तहत महिला अधिकारी पर तत्काल प्रभाव से निलंबन किया जाता है। निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता दी जाएगी।